ब्रेकिंग : CLAT-2018: सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों की शिकायतों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी बनाने का सुझाव दिया, हाईकोर्ट पर सुनवाई से रोक

LiveLaw News Network

24 May 2018 2:53 PM IST

  • ब्रेकिंग : CLAT-2018: सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों की शिकायतों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी बनाने का सुझाव दिया, हाईकोर्ट पर सुनवाई से रोक

    CLAT -2018 को रद्द करने की मांग कर रही रिट याचिकाओं को सुनकर जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने गुरुवार को उम्मीदवारों की शिकायतों की जांच करने के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना का सुझाव दिया और  कहा कि निवारण की पेशकश की जाए।

    बेंच ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी गिरि और वकील कार्तिक से शुक्रवार तक इस सलाह पर जवाब मांगा है।

    बेंच ने इसी तरह के मामलों में आगे बढ़ने से उच्च न्यायालयों को भी रोक दिया है।

    पीठ ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया, "आपने प्रतिनिधित्व में जो भी समस्याएं उल्लेख की हैं, उन्हें कुछ अधिकारियों द्वारा केस-टू-केस आधार पर देखा जाएगा ... यदि कुछ बनी रहती हैं तो हम देखेंगे ..." पीठ ने एनयूएएलएस, कोच्चि (इस वर्ष सीएलएटी आयोजित करने) और इसकी सीएलएटी कोर कमेटी सहित उत्तरदाताओं को शुक्रवार तक एक व्यवहार्य समाधान देने को कहा  जिसमें विफल रहने पर बेंच "समायोजित" करेगी।

    जब वरिष्ठ वकील वी  गिरि ने कहा कि 54,464 उम्मीदवारों ने भारत के 65 शहरों में 252 केंद्रों में परीक्षा दी थी, तो बेंच ने पूछा, "इन 7 याचिकाकर्ताओं को भूल जाओ, आप अन्य सभी मामलों से संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं ...  बस अापने आसानी से उनके ज्ञापन खारिज कर दिया ... यह पर्याप्त नहीं है ... ये तथ्यात्मक मामले हैं जहां तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और एक रिपोर्ट दी जा सकती है ... "

    "जब ऐसा विवाद उत्पन्न होता है, तो क्या कुछ प्राधिकरण या मंच द्वारा निवारण के लिए कोई अंतर्निहित तंत्र है? क्या आप एक नोडल एजेंसी प्रदान कर सकते हैं ताकि प्रत्येक मामले की जांच की जा सके और वास्तव में कोई समस्या होने पर इसका समाधान हो? " बेंच ने सिफारिश की।

    जब पीठ ने सुझाव दिया कि एक सप्ताह के भीतर इसे निष्पादित करने का प्रयास किया जाए तो गिरी ने व्यवहार्यता चिंताओं का हवाला दिया कि उम्मीदवारों की संख्या 54,000 से अधिक है। इसके बाद पीठ ने नोट किया, "उम्मीदवारों के लिए कोई समिति हो सकती हैं जिन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है ... तो हमारे पास अंतिम कॉल होगा"

    यह कहकर कि हम इस बात से सहमत है कि एक "बेहतर प्रणाली" होनी चाहिए और  विश्वविद्यालय किसी भी उम्मीदवार को प्रतिकूल स्थिति में नहीं रखता है, गिरी ने प्रस्तुत किया, "हमने प्रत्येक पीड़ित उम्मीदवार की लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की है ... जहां भी तकनीकी गड़बड़ी थी या सिस्टम बंद कर दिया गया था, अतिरिक्त समय आवंटित किया गया था ... "

    याचिकाकर्ता नंबर 1 दिशा पांचाल के संबंध में बेंच का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, "उन्होंने परीक्षा लिखने में 2 घंटे 26 मिनट लगाए  थे ... रिपोर्ट में ऐसे प्रश्नों की संख्या भी बताई गई है ..."

    जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने व्यक्तिगत शिकायतों को इंगित करने की मांग की तो पीठ ने कहा, "अब हमारे पास लेखापरीक्षा रिपोर्ट है कि कैसे प्रत्येक याचिकाकर्ता ने सिस्टम का संचालन किया, मामले के मामले में निवारण किया  जाएगा ..."

    जब यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से रिपोर्ट की एक प्रति नहीं दी गई है  तो पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा, "रिपोर्ट केवल अदालत की जानकारी के लिए है ... अन्यथा इसे हलफनामे पर होना जरूरी है। .. वह साक्ष्य (गिरी ) दे रहे हैं वो मुकदमें का विषय बन जाएगा ... यदि आप कार्यवाही पर लड़ने में रुचि रखते हैं, तो वह करें ... " पीठ ने गिरी से शुक्रवार तक "अच्छे, व्यावहारिक समाधान" के लिए कहा तो गिरी ने जवाब दिया, "हम 27 प्रतिनिधियों से निपट रहे हैं ... हम सभी 250 शिकायतों के लिए समग्र समाधान करेंगे ... हम करेंगे। इसके लिए बैठना और सभी रजिस्ट्रारों से बात करनी है ... अगर कल नहीं तो हम सोमवार तक समाधान के साथ आएंगे ... "

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