केंद्र ने नो-फॉल्ट दायित्व के तहत मोटर दुर्घटना मुआवजा दर में संशोधन किया [अधिसूचना पढ़ें]
LiveLaw News Network
24 May 2018 1:58 PM IST
केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम,1988 की दूसरी अनुसूची के तहत मोटर दुर्घटना के दावों के लिए मुआवजे के पैमाने में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
22 मई, 2018 को सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मृत्यु के मामले में देय मुआवजा 5 लाख रुपये होगा। स्थायी विकलांगता के मामले में देय मुआवजा 5 लाख रुपये अक्षमता प्रतिशत के तहत है। अक्षमता प्रतिशत की गणना श्रमिक मुआवजा अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुसार की जाएगी ।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए 'नो-फॉल्ट देयता' प्रदान करती है। यह प्रावधान दावेदार को यह तय किए बिना तय मुआवजे का दावा करने का विकल्प देता है कि दुर्घटना वाहन के हिस्से में किसी भी गलती या लापरवाही के कारण हुई थी। ' नो फॉल्ट देयता' के तहत दावा दर्ज करने का विकल्प चुनने पर, दावेदार को दूसरी अनुसूची में दिए गए पैमाने के अनुसार मुआवजा तय किया जाएगा। यह प्रावधान और अनुसूची 1994 में डाली गई थी। धारा 163 ए के उपधारा (3) केंद्र सरकार को समय-समय पर मुआवजे के पैमाने में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि, 1994 से लागत में वृद्धि को दर्शाने के लिए मुआवजे के पैमाने में कोई संशोधन नहीं किया गया था।
कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की है। इस संशोधन से पहले मुआवजे के शिकार की उम्र और आय के संदर्भ में मुआवजा गुणक सूत्र के आधार पर किया गया था।
सरला वर्मा बनाम डीटीसी में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दूसरी अनुसूची त्रुटियों से भरी थी और यह सूत्र अपरिवर्तनीय और बोझिल था। 2012 में पुट्टम्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दूसरी अनुसूची में तत्काल संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि यह 1994 की लागत सूचकांक पर आधारित थी। वर्तमान संशोधन फॉर्मूला सिस्टम से दूर हो गया है और मौत के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे को तय करता है। अधिसूचना आगे प्रदान करती है कि जनवरी 2019 से प्रभावी रूप से राशि 5 प्रतिशत की दर पर बढ़ाई जाएगी।