सुप्रीम कोर्ट का आदेश : तमिलनाडु सरकार एसवी शेखर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी

LiveLaw News Network

22 May 2018 5:46 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश : तमिलनाडु सरकार एसवी शेखर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी

    अभिनेता और बीजेपी नेता एसवी शेखर को अंतरिम राहत देते हुए न्यायमूर्ति  एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने मंगलवार को तमिलनाडु राज्य को निर्देश दिया कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए।  महिला पत्रकारों पर अपमानजनक फेसबुक पोस्ट साझा करने के लिए  आईपीसी की धारा 504, 505 (1) (सी) और  509 और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 के खंड 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

     बेंच ने उनकी अपील  पर तमिलनाडु को नोटिस जारी किया जिसमें  मद्रास उच्च न्यायालय के 10 मई के फैसले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका से इंकार कर दिया गया और कहा गया कि  सोशल मीडिया में एक संदेश साझा करने या अग्रेषित करना उसमें व्यक्त किए गए विचार की स्वीकृति और समर्थन के बराबर है । मामला अब 1 जून को सुना जाएगा।

     "मेरे घर को बर्बाद कर दिया गया है ... अगले दिन, प्राथमिकी दर्ज की गई थी ... मुझे अंतरिम में संरक्षण देने की अनुमति दी जा सकती है ... अन्यथा, यह याचिका निरथर्क हो जाएगी ..." मंगलवार को याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने प्रार्थना की।

    एस वी शेखर, जिन्होंने कथित रूप से महिला पत्रकारों पर एक अपमानजनक फेसबुक पोस्ट साझा किया था, ने  गिरफ्तारी से पूर्व जमानत मांगने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय से संपर्क किया था। उच्च न्यायालय के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि शिकायत आईपीसी की धारा 505 (1) (सी) के तहत कोई अपराध नहीं बताती क्योंकि यह आरोपी द्वारा प्राप्त एक संदेश था जिसे उसके द्वारा अग्रेषित किया गया था और वह इसका लेखक नहीं हैं।

    दस मई को कथित विवाद को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एस रामथिलागम ने स्पष्ट रूप से कहा : "अग्रेषित संदेश को स्वीकार करने और संदेश का समर्थन करने के बराबर है ... क्या कहा जाता है महत्वपूर्ण है, लेकिन यह किसने कहा है, समाज में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग सामाजिक स्टेटस के व्यक्तियों का सम्मान करते हैं .. जब किसी व्यक्ति की तरह एक सेलिब्रिटी इस तरह के संदेश अग्रेषित करता है  तो आम जनता इस बात पर विश्वास करेगी कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। यह समाज के लिए एक गलत संदेश भेजता है जब हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं ... भाषा और इस्तेमाल किए गए शब्द अप्रत्यक्ष नहीं हैं बल्कि प्रत्यक्ष क्षमता वाली अश्लील भाषा हैं जो इस क्षमता और उम्र के व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं  ... अपने अनुयायियों के लिए एक आदर्श मॉडल होने के बजाय वह एक गलत मिसाल पेश करता है। रोजाना हम सोशल मीडिया पर सामाजिक भावनाओं में इस तरह की गतिविधियों को करने के लिए युवा लड़कों को गिरफ्तार होता देखते हैं। कानून हर किसी के लिए समान है और लोगों को हमारी न्यायपालिका में विश्वास खोना नहीं चाहिए। गलतियां और अपराध समान नहीं हैं। केवल बच्चे ही गलतियां कर सकते हैं जिन्हें क्षमा किया जा सकता है, अगर बुजुर्ग लोगों द्वारा किया जाता है तो यह अपराध हो जाता है। "

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