राजस्थान हाईकोर्ट आपराधिक अपील सुनने के लिए शनिवार को बैठता है,लेकिन वकील पेश नहीं हो रहे [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

19 May 2018 10:03 AM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट आपराधिक अपील सुनने के लिए शनिवार को बैठता है,लेकिन वकील पेश नहीं हो रहे [आर्डर पढ़े]

    "शनिवार को बैठने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित इस विशेष डिवीजन बेंच के सामने मामला सामने आया। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि हमेशा की तरह वकील, यहां तक ​​कि कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए वकील भी अदालत की सहायता के लिए नहीं हैं। " 

    राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन लंबित आपराधिक अपीलों को निपटाने के लिए शनिवार को गठित पीठ के समक्ष वकीलों के पेश ना होने पर नाराजगी वक्त की है जिन मामलों में आरोपी जेल में हैं।

     न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अध्यक्षता वाली पीठ  ने कहा, “ हमने पर्याप्त समय के लिए इंतजार किया और सूचीबद्ध दस मामलों में से, आरोपी पक्ष की ओर से एक वकील भी दलील देने और अदालत को सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

    माननीय मुख्य न्यायाधीश और साथ ही हमारे द्वारा बार को दोहराए गए अनुरोध  शनिवार को अभियुक्त के पक्ष में वकीलों से सहायता की न्यूनतम आवश्यकता सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं ... कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए वकील भी उपलब्ध नहीं है, जो स्थिति को और अधिक चिंताजनक बनाता है।”

     अदालत ने पिछले महीने शनिवार को सूचीबद्ध एक ऐसी आपराधिक अपील में ये टिप्पणी की।  क्योंकि आरोपी की ओर से प्रतिनिधित्व की कमी थी तो कोर्ट ने सार्वजनिक अभियोजक द्वारा प्रदान की गई सहायता से अपील सुनना जारी रखा।

     "लंबित आपराधिक अपीलों को को संबोधित करने के लिए, जहां अभियुक्त जेल में हैं, शनिवार को बैठने के लिए यह विशेष डिवीजन बेंच गठित की गई है और इसलिए, सुनवाई को न्यायसंगत बनाने के लिए, हमने सार्वजनिक अभियोजक की सहायता ले ली है , इस आपराधिक अपील के रिकॉर्ड में गहराई से और इस फैसले के साथ आगे बढ़ने से पहले आपराधिक न्यायशास्त्र के सभी पहलुओं से खुद को संतुष्ट कर लिया गया है। "

    अपील एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ थी जिसने अभियुक्त को अपनी पत्नी की हत्या, अपने माता-पिता और ससुराल वालों पर हमला करने के लिए दोषी ठहराया था। अदालत ने विभिन्न गवाहों के साक्ष्य का जिक्र करते हुए निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को सही दोषी ठहराया था।


     
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