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अधिकरणों और आयोगों को मिलेंगे अब उनके प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के नहीं मिल पाने के बाद अब हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी हरी झंडी [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
18 May 2018 5:19 AM GMT
अधिकरणों और आयोगों को मिलेंगे अब उनके प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के नहीं मिल पाने के बाद अब हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी हरी झंडी [आर्डर पढ़े]
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सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत उसने कहा है कि जहाँ भी यह प्रावधान है कि किसी अधिकरण या आयोग में हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों या सुप्रीम कोर्ट के जजों की ही नियुक्ति हो सकती है और अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो इसके नियमों में उपयुक्त संशोधन होने तक हाई कोर्ट के पूर्व जजों की भी नियुक्ति हो सकती है।

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोएल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकरण या आयोग बिना किसी प्रमुख के हों।

पीठ ने इससे पहले के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज, जिसने अधिकरण में काम किया हो, के सहित तीन सदस्यीय समिति के गठन की बात कही थी।
आज पीठ ने स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट जज किसी अधिकरण में काम कर चुका हो। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इस तीन सदस्यीय समिति को दो महीने के भीतर गठित किया जाए और यह समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने में देगी।

जहाँ तक मूल याचिका की बात है, पीठ ने विशेष अनुमति याचिका को बंद कर दिया और याचिकाकर्ता को दुबारा हाईकोर्ट में याचिका डालने को कहा है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि एक नियमित कैडर बनाया जाए और यह अधिकरण में भर्ती के लिए नियमों का निर्धारण करेगा, एक स्वायत्त निगरानी निकाय की स्थापना करेगा जो कि यह देखेगा कि भर्ती किये गए सदस्य अनुशासित हैं कि नहीं, सीधे अपील की योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि अधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट के अधिकारक्षेत्र में लाया जा सके।


 
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