चार महीने की बच्ची से रेप और हत्या : इंदौर की अदालत ने तीन हफ्ते में ट्रायल पूरा किया, दोषी को मौत की सजा [निर्णय पढ़ें]
LiveLaw News Network
13 May 2018 5:18 PM IST
इंदौर जिला अदालत ने 23 दिनों के भीतर चार महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में ट्रायल पूरा करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायधीश वर्षा शर्मा ने 21 दिन में हुई सुनवाई पूरी कर दोषी को मौत की सजा सुनाई है। ये घटना इंदौर के राजबाड़ा इलाके में 20 अप्रैल को हुई थी।
शनिवार को फैसला सुनाते हुए जज वर्षा शर्मा ने कहा, “ यह एक अमानवीय कृत्य है। इतनी छोटी बच्ची जो रोने के अलावा कुछ नहीं जानती थी, उस बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य किया गया।” अदालत ने उसे POCSO एक्ट के अलावा IPC की धाराओं के तहत अपहरण, रेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई।
पेश मामले में इंदौर में राजबाड़ा की एक इमारत के बेसमेंट में बच्ची का लहुलूहान शव मिला था। बच्ची के मां-बाप गुब्बारे बेचकर गुजारा करते हैं और उनके पास घर तक नहीं है। वो ऐतिहासिक राजबाड़ा महल के बाहर बच्ची के साथ खुले में सो रहे थे। तभी नवीन गडके नाम के एक युवक ने उनके बगल में सो रही बच्ची को कथित तौर पर अगवा कर लिया और इमारत की बेसमेंट में ले जाकर उससे बलात्कार किया, फिर हत्या कर दी।
पुलिस ने मामले में सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर आरोपी नवीन गडके को गिरफ्तार किया था, जो बच्ची के परिजनों का परिचित है। इस घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और बार एसोसिएशन ने भी आरोपी के लिए पेश ना होने का प्रस्ताव पास किया।
वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 7 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अपर सत्र न्यायधीश वर्षा शर्मा ने 21 दिन में हुई सुनवाई पूरी कर दोषी को सज़ा सुना दी। इस दौरान विशेष सरकारी वकील अकरम शेख ने भी मामले में दोषी के लिये फांसी की सज़ा की मांग की थी। दोषी नवीन गडके ने कहा कि वो आखिरी बार अपनी मां और बहन से मिलना चाहता है।