धर्मनिरपेक्षता का सार धार्मिक रस्मों के आधार पर राज्य द्वारा लोगों से गैर-भेदभाव है: सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]
LiveLaw News Network
7 May 2018 2:01 PM IST
अदालत ने कहा कि राज्य पर सभी धर्मों की धार्मिक प्रथाओं को संरक्षित करने का संवैधानिक दायित्व है महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग को होने वाले नुकसान के कारणों से निपटने वाले अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन किए हैं।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, जिन्होंने इस फैसले को लिखा, ने पाया कि धर्मनिरपेक्षता का सार धार्मिक अंतर के आधार पर राज्य द्वारा लोगों से भेदभाव नहीं है और सभी धर्मों की धार्मिक प्रथाओं को संरक्षित करना उसका एक संवैधानिक दायित्व है।
"सभी धार्मिक गतिविधियों का एक पवित्र उद्देश्य है, कोई धर्म नफरत पैदा नहीं करता। यह सद्भाव लाने और बुनियादी मानव मूल्यों को समझने और आत्म-प्राप्ति के लिए और विभिन्न धर्मों के लोगों के विभिन्न वर्गों द्वारा समान तीर्थयात्रा की अवधारणा को देखने के लिए है। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना है जिसे विभिन्न धर्मों के प्रति समझ और सम्मान विकसित करने का अर्थ दिया जाना चाहिए। "
यह भी देखा गया कि सरकार कुंभ / सिंहस्थ मेले पर भारी मात्रा में खर्च करती है क्योंकि हर दिन और विशेष रूप से मेला और अन्य त्यौहार के दौरान भारी भीड़ होती है।
अदालत ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए के लिए आश्रय स्थल बनाने और इसके लिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के उल्लंघन के डर के बिना राशि को मंजूरी देने के लिए उचित व्यवस्था करना सरकार का बाध्यकारी कर्तव्य है। अदालत ने कहा कि राज्य का दायित्व है कि वो तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए।
ज्योतिर्लिंग को होने वाले नुकसान के कारण के तथ्यों के संबंध में अदालत ने कहा कि राशि खर्च करने के लिए राज्य का कर्तव्य है ताकि न केवल पुरातात्विक, ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारकों को संरक्षित किया जा सके, बल्कि अभयारण्य, साथ ही साथ देवताओं को भी संरक्षित किया जा सके। "अन्यथा देवता के मामले में सिंहस्थ / कुंभ मेले पर इतनी अधिक राशि खर्च करना उपयोगी उद्देश्य नहीं होगा , क्योंकि इसे अन्य स्थानों पर विशेष रूप से पास के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को प्रसाद चढ़ाने और रगड़ने आदि के कारण बिगड़ने की इजाजत दी गई। अब ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बैरिकेड बनाए गए हैं और किसी को भी छूने की अनुमति नहीं है, " पीठ ने कहा।