हिमाचल में तोड़फोड़ के दौरान होटल मालिक द्वारा महिला अफसर की हत्या : सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
LiveLaw News Network
2 May 2018 6:28 PM IST
हिमाचल के सोलन जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर होटलों में हुए अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई के दौरान होटल मालिक द्वारा सहायक टाउन प्लानर की गोली मारकर हत्या करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
बुधवार को जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि ये मामला सीधे तौर पर अवमानना का बनता है। बेंच ने कहा कि वो गुरुवार को मामले की सुनवाई करेंगे। बेंच ने चीफ जस्टिस से आग्रह किया है कि गुरुवार को मामले की सुनवाई सूचीबद्ध किया जाए।
दरअसल बुधवार सुबह वकील सूर्य नारायण सिंह ने बेंच के सामने इस केस को मेंशन किया और बताया कि पुलिस बल की मौजूदगी में नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय सिंह ने महिला अफसर शैल बाला को गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी घायल हो गया।
वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील अभिनव मुखर्जी ने कहा कि उस वक्त लंच चल रहा था। पुलिस ने कई टीमे लगाई हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
लेकिन जस्टिस गुप्ता ने कहा कि जिस तरह आरोपी विजय ने घटना को अंजाम दिया वो गंभीर है। ये पूरी तरह अवमानना का मामला है। मीडिया की रिपोर्ट और वीडियो से साफ है कि आरोपी ने महिला अफसर से बहस की और फिर झगडा किया। बेंच ने प्रशासन उठाते हुए कहा कि वहां पर 160 पुलिसवाले थे लेकिन महिला अफसर को कोई सुरक्षा नहीं दी गई। पुलिस के बावजूद आरोपी कैसे गोलियां चलाकर पिस्तौल लहराते हुए मौके से फरार हो गया ? पुलिस घटनास्थल के पास थी लेकिन फिर भी आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका। जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा अगर इस तरह लोगों की हत्या होती रही तो हम इस तरह के आदेश जारी करना बंद कर सकते हैं। ये अफसर हमारे ही आदेश का पालन कर रहे थे।
गौरतलब है कि 17 अप्रैल को बेंच ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में होटलों और रेस्टोरेंट में हुए अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे। 13 होटलों के मालिकों ने NGT के आदेश को चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।