नाबालिग से रेप: आसाराम को उम्रकैद, जिंदगी भर रहना होगा जेल में, ट्रायल कोर्ट का फैसला [निर्णय पढ़ें]
LiveLaw News Network
26 April 2018 10:55 AM IST
नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनवाई है। कोर्ट ने कहा है कि प्राकृतिक मृत्यु तक वो कारावास में रहेंगे।
जोधपुर सेंट्रल जेल में सुनाए गए इस फैसले में आसाराम की सहयोगी वार्डन शिल्पी और एक अन्य साथी शरतचंद्र को भी अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। जबकि दो अन्य को बरी कर दिया गया है।
कोर्ट ने IPC की धारा 370(4) के तहत 10 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना लगाया है। जबकि 342 के तहत एक साल की कैद और 1 हज़ार का जुर्माना, 506 में एक साल की कैद और 1 हज़ार का जुर्माना, 376 (2) f में आजीवन कारावास व एक लाख का जुर्माना और 376 D में और एक लाख का जुर्माना व JJACT की धारा 23 में 6 महीने की सजा सुनाई।
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