15 लाख रुपये कब जमा होंगे ? RTI के तहत ये सूचना नहीं : PMO ने CIC को बताया [आर्डर पढ़े]
LiveLaw News Network
26 April 2018 10:11 AM IST
रुपये की जमा राशि की मांग आरटीआई प्रश्न 15 एल नागरिकों के खातों में, 'सूचना' नहीं, पीएमओ सीआईसी बताता है कब रु।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के मुताबिक हर नागरिक के खाते में 15 लाख कब जमा होंगे ? प्रधान मंत्री कार्यालय के समक्ष आरटीआई आवेदन में मोहन कुमार शर्मा ने ये सवाल पूछा था।
उन्होंने यह भी जानना चाहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा से पहले ही प्रिंट के मीडिया हाउसों को कैसे पता चला ?
शैक्षणिक योग्यता के संबंध में प्रश्न, आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल की पिछली सेवा; तिथि, महीना और वर्ष जिसमें नोटों की छपाई शुरू की गई थी, आदि भी पूछे गए थे। प्रतिक्रिया से असंतुष्ट शर्मा ने केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की।
आयोग के सामने CPIO ने दलील दी कि आरटीआई आवेदन में ये आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अनुसार 'सूचना' की परिभाषा के तहत नहीं आती है।
मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर ने पाया कि आरटीआई आवेदन को संतोषजनक ढंग से निपटाया गया था। आयोग ने आर्थिक मामलों के विभाग को आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति / शैक्षिक योग्यता के बारे में ब्योरा देने और मुद्रा नोट प्रिंटिंग के जवाब 7 दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया।