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नाबालिग से रेप : जोधपुर की अदालत ने आसाराम और सहयोगियों को दोषी करार दिया

LiveLaw News Network
25 April 2018 6:43 AM GMT
नाबालिग से रेप : जोधपुर की अदालत ने आसाराम और सहयोगियों को दोषी करार दिया
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नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी ठहराया है। जोधपुर सेंट्रल जेल में सुनाए गए इस फैसले में आसाराम की सहयोगी वार्डन शिल्पी और एक अन्य साथी शरतचंद्र को भी अदालत ने दोषी ठहराया है जबकि दो अन्य को बरी कर दिया गया है।

 इस महीने की शुरुआत में जोधपुर की विशेष अदालत के जज मधुसूदन शर्मा ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की अंतिम बहस सुनी और आदेश 25 अप्रैल के लिए सुरक्षित कर दिया था और राजस्थान हाईकोर्ट ने सुरक्षा को देखते हुए जेल में ही फैसला सुनाने के निर्देश जारी किए थे।

यूपी के शाहजहांपुर की एक नाबालिग लड़की द्वारा कथित तौर पर आसाराम पर जोधपुर स्थित अपने आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए गए थे। आश्रम में जिस समय पीड़िता रह रही थी तब वह 16 साल की थी। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में यह मामला दर्ज कराया गया था और उसके बाद जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। उन पर पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट के तहत कानून की धाराएं लगाई गई हैं। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था और तब से वह जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

आसाराम के साथ उसके प्रमुख सेवादार शिवा, रसोइए प्रकाश द्विवेदी, वार्डन शिल्पी और एक अन्य साथी शरतचंद्र भी विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाए गए थे।

 पीड़िता ने दिल्ली जाकर 20 अगस्त, 2013 को कमला नगर पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। वहां से केस को  जोधपुर रेफर किया गया था।

पीड़िता ने जब आसाराम पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे तब वह छिंदवाड़ा आश्रम के कन्या छात्रावास में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता के पास 7 अगस्त,2013 को छिंदवाड़ा आश्रम से फोन आया कि उनकी बेटी बीमार है। इस पर पीड़िता के पिता वहां पहुंचे तो उन्हे बताया गया कि उनकी बेटी पर भूत-प्रेत का साया है, जिसे सिर्फ आसाराम ही ठीक कर सकते हैं। पीड़िता के माता-पिता अपनी बेटी के साथ 14 अगस्त को आसाराम से मिलने जोधपुर आश्रम में पहुंचा। इसके अगले दिन 15 अगस्त को आसाराम ने 16 साल की पीड़िता को अपनी कुटिया में बुला लिया और उसके साथ 1 घंटे तक यौन उत्पीड़न किया।

पीड़िता ने इस मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी तो उन्होंने 20 अगस्त,2013 को दिल्ली कमलानगर पुलिस थाने में रात 2 बजे एफआरआर दर्ज कराई थी।

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