"क्या आपका कोई रिश्तेदार है जिससे बलात्कार किया गया ? केवल पीड़ित ही अदालत आ सकता है,” SC जज ने याचिकाकर्ता वकील से उन्नाव रेप केस पर याचिका खारिज करते हुए कहा
LiveLaw News Network
20 April 2018 9:22 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्नाव बलात्कार मामले का हवाला देते हुए शिकायत की गई कि "जब आरोपी शक्तिशाली हो, तो स्वचालित रूप से FIR पंजीकृत नहीं होती है" और इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश मांगे थे।
सुप्रीम कोर्ट के वकील याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने अपनी मुख्य प्रार्थना पर दबाव नहीं दिया जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है, क्योंकि एजेंसी पहले ही मामला ले चुकी है और चार FIR पंजीकृत की गई हैं। जब शर्मा ने सवाल किया कि जब आरोपी शक्तिशाली हो तो एफआईआर स्वचालित रूप से पंजीकृत नहीं होती, न्यायमूर्ति एस आर बोबड़े और न्यायमूर्तिएल नागेश्वर राव की पीठ ने उन्हें शिकायत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए कहा।
"उच्च न्यायालय ने पहले ही कुछ आदेश पारित कर दिए हैं। आप क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। बोबड़े ने शर्मा को बताया कि एक आपराधिक मामले में जनहित याचिका दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन असली झटका तब आया जब बोबड़े ने शर्मा से कहा: "केवल पीड़ित व्यक्ति ही ऐसे मामलों में अदालत में आ सकता है। क्या आपका कोई रिश्तेदार है जिसके साथ बलात्कार किया गया है? "
पिछले हफ्ते यूपी के उन्नाव में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार और उसके पिता की हिरासत में मौत की जांच के लिए शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की थी। ये आरोप भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई पर हैं। यूपी पुलिस ने विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया था।
राज्य सरकार ने बलात्कार की जांच के लिए एक विशेष जांच दल भी गठित किया था लेकिन इस दौरान मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधायक को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि उन्होंने यूपी मुख्य सचिव और सीबीआई को इस संबंध में एक प्रतिनिधित्व भेजा था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस पर निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। "क्योंकि पीड़ित परिवार भी इसी तरह 3 करोड़ रुपये के मुआवजे का हकदार है, जो निर्भया सामूहिक बलात्कार के मामले में प्रदान किया गया है।” याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और हिरासत में मौत के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।