CJI मिश्रा पर महाभियोग चलाने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को प्रस्ताव भेजा गया

LiveLaw News Network

20 April 2018 10:12 AM GMT

  • CJI मिश्रा पर महाभियोग चलाने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को प्रस्ताव भेजा गया

    सात राजनीतिक दलों के 71 राज्यसभा सदस्यों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं।राज्यसभा के विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी पुष्टि की।

    नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले दलों में कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, एसपी, बीएसपी और मुस्लिम लीग शामिल हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजाद ने आगे पुष्टि की कि प्रस्ताव भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दिया गया है। उन्होंने सूचित किया कि दुर्व्यवहार के पांच सूचीबद्ध आधारों के तहत महाभियोग की शुरूआत की जा रही है।

    सम्मेलन में कांग्रेस नेता, वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल, केटीएस तुलसी, सीपीआई नेता डी राजा और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे।

    सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा आयोजित अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदर्भ दिया। उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया था, "पत्र में न्यायाधीशों ने कहा कि अदालत का प्रशासन सही नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि बार-बार  उन्होंने सामूहिक रूप से मुख्य न्यायाधीश को मनाने की कोशिश की कि कुछ चीजें क्रम में नहीं हैं। उन्होंने दुख जताया   कि उनके प्रयास विफल हो गए और उनमें से सभी चारों जानते  थे कि जब तक संस्थान संरक्षित नहीं किया जाता है, लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा .... हम उम्मीद कर रहे थे कि न्यायाधीशों की पीड़ा मुख्य न्यायाधीश द्वारा संबोधित की जाएगी और वह अपने घर को व्यवस्थित करेंगे। 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है,  कुछ नहीं बदला है। मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका द्वारा दबाव के मुकाबले न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जोर नहीं दिया है। "

    सिब्बल ने मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले को भी उठाते हुए , यह दावा किया कि पहला आरोप "अवैध अनुदान का भुगतान करने की साजिश" से संबंधित है। वास्तव में उन्होंने दावा किया कि सीबीआई के पास  कई टेप हैं जिनमें  उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अन्य लोगों के साथ कुछ सौदों के बारे में बात कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि इस बातचीत में सीजीआई का भी उल्लेख किया गया है। दूसरा आरोप, सीजीआई की प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों के इस्तेमाल से संबंधित है  जब वह वकील थे तो भूमि अधिग्रहण के संबंध में एक आरोप लगा था।

     उन्होंने फिर जोर देकर कहा कि "किसी अन्य कार्यालय की महिमा से कानून की महिमा अधिक महत्वपूर्ण है, “ और कहा कि "लोकतंत्र केवल तभी आगे बढ़ सकता है जब न्यायपालिका दृढ़ रहती है और अपनी शक्तियों का ईमानदारी से और स्वतंत्र रूप से प्रयोग करती है।”

    निपटारे से दूर मुद्दा?

     पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट फैलाई जा रही थीं कि शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने पहले ही महाभियोग मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक अन्य रिपोर्ट ने संकेत दिया था कि तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सहित कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर सक्रिय रूप से चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों द्वारा आयोजित अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चर्चा शुरू की गई। चार न्यायाधीश - न्यायमूर्ति जे  चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने तब कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासन "क्रम में नहीं" है और पिछले कुछ महीनों में कई "वांछनीय चीजें” हो रही हैं।

    यह भी खुलासा किया गया था कि उन्होंने दो महीने पहले सीजेआई को एक पत्र लिखा था, जिससे उनकी शिकायतों को दूर किया जा सके।

    सीजेआई मिश्रा ने खुद को मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले में भी घिरा पाया था जिसमें सीजेआई और वकील प्रशांत भूषण के बीच एक सीधे टकराव के बाद दो न्यायाधीश बेंच द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अभूतपूर्व नाटकीय क्रम देखा गया।

     हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में पुष्टि की थी कि सीजेआई मिश्रा के खिलाफ कुछ नहीं है  और "मुद्दा अब बंद है।” लेकिन यह बात अब खत्म हो गई है।


     
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