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फिल्म के बकाया 6.2 करोड़ रुपये को लेकर लता रजनीकांत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
17 April 2018 1:56 PM GMT
फिल्म के बकाया 6.2 करोड़ रुपये को लेकर लता रजनीकांत को सुप्रीम कोर्ट से  राहत नहीं [आर्डर पढ़े]
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 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लता रजनीकांत की फर्म मेसर्स मीडिया वन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड को अपने पहले आदेश को दोहराते हुए ब्याज के साथ एड ब्यूरो कंपनी को  6.2 करोड़ रुपये चुकाने को कहा है जिसने ‘कोचाडियान’ फिल्म को फाइनेंस किया था।

 न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर बानुमति की पीठ में मीडिया वन की तरफ से एक अर्जी पर सुनवाई हुई जिसमें  दावा किया था कि कुल राशि 10 करोड़ रुपये में से  9.20 करोड़ का भुगतान पहले ही हो चुका है।

अदालत ने हालांकि आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि यदि निर्धारित समय के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया गया तो लता रजनीकांत को अदालत द्वारा दिए गए उपक्रम के मद्देनजर खुद इसका भुगतान करना होगा।

यह देखा गया, "उपरोक्त बयानों के मद्देनजर हम आवेदक मैसर्स मीडिया वन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड को 20 फरवरी, 2018 के आदेश के अनुसार वर्तमान कार्यवाही के लिए एक पार्टी के रूप में लागू करने की आवश्यकता नहीं मानते और ये देनदारी अब आरोपी (लता रजनीकांत) पर रहेगी कि वो 10 करोड़ रुपये का भुगतान करे जैसे कि कोर्ट में उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी। "

 रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत द्वारा निर्देशित कोचाडियान में बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने अग्रणी महिला के रूप में अभिनय किया था।

 अप्रैल 2014 में  एड ब्यूरो ने फिल्म के निर्माण के वक्त किल्लत होने पर दस करोड़ रुपये का लोन माडिया वन को दिया था। लता रजनीकांत ने  एक गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए थे।

हालांकि रिलीज के पहले हफ्ते में भारत में 30 करोड़ और विदेश में 12 करोड़ की कमाई के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं किया और फिल्म निर्माता बड़े कर्ज में रहे। द हिंदू  की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को 1.25 अरब रुपये के बजट पर बनाया गया था।

 

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