'लव जिहाद और ISIS अपहरण' मामला : पीड़ित लड़की की मां ने SC से NIA जांच की याचिका वापस ली
LiveLaw News Network
16 April 2018 10:04 AM IST
संदिग्ध तौर पर आईएसआईएस में शामिल निमिषा उर्फ फातिमा की मां बिंदू संपत ने सुप्रीम कोर्ट से उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें इस मामले में जिहाद के कट्टरपंथियों की भूमिका का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच की मांग की थी। ये याचिका पिछले साल अक्टूबर में दाखिल की गई थी और केरल राज्य में इस तरह की घटनाओं में हस्तक्षेप की मांग की गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और वकील ऐश्वर्या भाटी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की पीठ के सामने 13 अप्रैल को पेश हुए और उन्होंने अधिक साक्ष्य के साथ उचित प्रारूप तैयार कर याचिका दायर करने के लिए याचिका को वापस लेने की इच्छा जताई थी। साथ ही दोबारा याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता मांगी थी। बेंच ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
बिन्दु ने दावा किया था कि उनकी बेटी निमिषा फातिमा बनने के लिए इस्लाम में परिवर्तित हुई थी। उसने एक ईसाई से शादी की थी, जिसने बाद में इस्लाम को गले लगा लिया। उसे कथित तौर पर उसे अफगानिस्तान ले जाया गया और उसे आईएसआईएस में भर्ती कराया।
भाटी ने तर्क दिया था कि निमिषा जो एक दंत महाविद्यालय की छात्र थी, “ जिहाद के विचार से जबरदस्ती उसका ब्रेनवॉश किया गया। उसे अफगानिस्तान में ले जाया गया और आईएसआईएस में शामिल किया गया। "
"अब वह अफगानिस्तान के खोरसान प्रांत में बताई जाती है,” यह बताया गया था।
रिट याचिका में माँ ने आरोप लगाया कि "आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन एक अच्छी तरह से व्यवस्थित और अच्छी तरह से योजना का संचालन कर रहे हैं। यह फंसाने और शोषण के पृथक उदाहरणों का मामला नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की एक प्रेरित योजना को शामिल किया गया है।
जिहाद अभ्यास या प्रचार के लिए उन्हें भर्ती करने के आखिरी उद्देश्य के साथ इस्लाम में धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म के युवा, प्रभावित और कमजोर लड़कियों और लड़कों को तलाशा जाता है।”
उन्होंने निमिषा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के माध्यम से और आतंकवादी भर्ती / भर्ती के एक साधन के रूप में व लव जिहाद के अन्य रिपोर्टिंग मामलों में व्यापक जांच करने के लिए केंद्र को एक दिशानिर्देश देने की मांग की। ये गतिविधियां देश, केरल और साथ ही देश के बाकी हिस्सों में हो रही हैं।”
याचिका में कहा गया है, "इस घटना ने याचिकाकर्ता की बेटी समेत कई युवा और अशिक्षित लड़कियों के जीवन में कहर बरकरार रखा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है।”
सुप्रीम कोर्ट ने हादिया केस से जोड़ने से इंकार किया
भाटी ने हादिया के मामले की सुनवाई के दौरान कई बार संपत की याचिका का उल्लेख किया था लेकिन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन मामलों को जोड़ने से मना कर दिया और कहा था कि इसे अलग से पेश किया जाएगा। बेंच ने स्पष्ट किया था कि हादिया मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह केवल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को 25 साल की हादिया की शफीन जहान से शादी बरकरार रखते हुए केरल उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें कहा था कि उसे बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तित किया गया था।
फैसला देते हुए बेंच ने एनआईए को जांच जारी रखने के लिए स्वतंत्रता दी, लेकिन यह स्पष्ट किया कि वह प्रश्न में विवाह को छू नहीं सकती।
हालांकि पुष्टि करते हुए कि हादिया को कानून के अनुसार अपने भविष्य के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए " पूरी स्वतंत्रता" थी, बेंच ने कहा, "विवाह और बहुसंख्यकता हमारी संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत हैं। भारत में बहुतायत से इसे उत्साहित किया जाना चाहिए, जब आप सार्वजनिक कानून (व्यक्तियों और राज्यों के बीच संबंधों के कानून) को विवाह में अतिक्रमण करने की अनुमति देते हैं, तो आप राज्य को नागरिक के व्यक्तिगत विकल्पों में दखल करने दे रहे हैं।”