स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश में डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन अंक की वैधता की जांच अब पांच जजों की संविधान पीठ करेगी

LiveLaw News Network

14 April 2018 4:31 PM GMT

  • स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश में डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन अंक की वैधता की जांच अब पांच जजों की संविधान पीठ करेगी

     सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ अब यह जांच करेगी कि क्या राज्य में स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूरस्थ / पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन अंक प्रदान किए जा सकते हैं। जस्टिस कुरियन जोसेफ,जस्टिस एम एम शांतनागौदर और जस्टिस नवीन सिन्हा की तीन जजों की पीठ ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को तमिलनाडु मेडिकल डॉक्टर एसोसिएशन और अन्य लोगों द्वारा दाखिल याचिकाओं के लिए  बड़ी पीठ के फैसले के लिए भेज दिया।

    याचिकाओं में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन के विनियमन 9(4) और (8) की वैधता को चुनौती दी है जो इन सेवाओं के लिए डॉक्टरों को आरक्षण प्रदान करते हैं। दूरस्थ और / या मुश्किल क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय पात्रता-कम प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए प्राप्त अंकों के 10% से अधिकतम 30% तक तक प्रोत्साहन ऐसे उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है।

     मुख्य विवाद अखिल भारतीय श्रेणी में से राज्यों को दी गई 50% सीटों के संबंध में सेवारत उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण के लिए राज्य द्वारा किए गए दावे से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि कई कारणों से राज्य कई वर्षों से और कई सालों से सेवा प्रदान करने वाले उम्मीदवारों के लिए 50% राज्य कोटा के आरक्षण के पैटर्न का पालन कर रहे हैं। यहां तक ​​कि 50% में  यह सूची मुश्किल, ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में सेवा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके तैयार की जा सकती है। यह भी कहा गया है कि विनियमन में संविधान का उल्लंघन है क्योंकि वे शहरों में काम कर रहे डॉक्टरों और दूरदराज के क्षेत्रों में काम कर रहे डॉक्टरों के बीच भेदभाव करते हैं और यह वर्गीकरण कानून में अप्रयुक्त है। उन्होंने नियमों और एक अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की ताकि प्रवेश केवल एनईईटी अंकों के आधार पर किया जा सके।

     राज्यों और केंद्रों की ओर से विनियमों को उचित ठहराया गया और यह बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले इन डॉक्टरों को सेवा के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन अंकों को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति कुरियन की बेंच ने एक संक्षिप्त रेफरल आदेश में कहा कि इस मुद्दे के महत्व पर विचार करते हुए मामला एक बड़ी बेंच ने तय किया है, खासकर जब यह बताया गया है कि पहले के फैसले को उचित रूप से नहीं माना गया था। मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में, बेंच ने कहा, "हमें लगता है कि यह उचित है कि अंतरिम राहत भी बड़ी पीठ द्वारा विचार की जानी चाहिए। तदनुसार  एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले को तत्काल रूप से सामने रखें। याचिकाकर्ता भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष 16 अप्रैल को  उल्लेख करने के लिए स्वतंत्र हैं। "

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