CrPC की धारा 199 (2) लागू करने के लिए कथित मानहानि वक्तव्य का CM के सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ उचित संबंध होना चाहिए : SC [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

14 April 2018 12:20 PM GMT

  • CrPC की धारा 199 (2) लागू करने के लिए कथित मानहानि वक्तव्य का CM के सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ उचित संबंध होना चाहिए : SC [निर्णय पढ़ें]

    धारा 199 (2) और 199 (4) (सीआरपीसी) एक आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसके लिए  लोक  अभियोजक को स्कैन करने और सामग्री के साथ संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है क्यो कि मानहानि के लिए शिकायत लोक अभियोजक के रूप में करनी है,  अदालत ने कहा। 

    सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए  मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता के खिलाफ आपराधिक  कार्यवाही बंद कर दी, जिसमें एक प्रेस कांफ्रेंस में राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि वाला बयान देने का आरोप लगाया गया था।

     न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक तीन न्यायाधीशों की बेंच ने पाया कि कथित मानहानि के वक्तव्य का मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ कोई उचित संबंध नहीं है और उस सामग्री की कोई जांच नहीं हुई है, जिस पर सीआरपीसी की धारा 199 (2) और 199 (4)के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा कार्रवाही शुरू की गई थी।

    न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर बानुमती और जस्टिस मोहन एम शांतनगोदर की पीठ में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दर्ज अपील पर विचार किया गया था, जिसके तहत 1973 की आपराध प्रक्रिया  संहिता की धारा 199 (2) के तहत स्थापित अपराधों को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

    मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने पर  भारतीय दंड संहिता, 1860 के 499 और 500 वास्तविक मैट्रिक्स इस मामले में, 24 जून, 2014 को लोक अभियोजक द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। उसी दिन 24 जून को राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद ये केस जिला और सत्र न्यायाधीश, भोपाल (मध्य प्रदेश)  के सामने दाखिल किया था। उच्च न्यायालय ने दखल देने से इंकार कर दिया, और आरोपी को दो साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।  उच्च न्यायालय के सामने उनकी अपील लंबित है।

     बेंच ने कहा कि बयान में ये  नहीं कहा जा सकता है कि इनका मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ कोई उचित संबंध है।

     " मामला मुख्यमंत्री की पत्नी से संबंधित क्षेत्र / जगह से व्यक्ति की नियुक्ति संबंधित है और  मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों द्वारा फोन कॉल करने से जनता के कर्तव्यों के वितरण के साथ कोई उचित संबंध नहीं है।”

     लोक अभियोजक उस सामग्री के आधार पर सामग्री को स्कैन और संतुष्ट करेगा जिसके आधार पर मानहानि की शिकायत दर्ज की जानी है। अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का भी जिक्र करते हुए कहा कि धारा 199 (2) और 199 (4) (सीआरपीसी) एक आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसके लिए  लोक अभियोजक को स्कैन करने और सामग्री के साथ संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है क्योंकि मानहानि के लिए शिकायत लोक  अभियोजक के रूप में  करनी है। अदालत ने क्रॉस परीक्षा के रिकॉर्डों को देखा और यह पाया कि लोक अभियोजक यह स्वीकार करने की सीमा तक गया था कि उन्होंने राज्य सरकार के आदेश पर अभियुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उसने किसी भी जांच के अभाव में दाखिल किया था। आगे बेंच ने कहा: "अपीलार्थी ने प्रेस कांफ्रेंस 21.06.2014 को  बुलाई थी। सरकार ने सरकारी अभियोजक को 24.06.2014 को अपीलार्थी के खिलाफ धारा 500 आईपीसी के तहत शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दे दी। जैसा कि रिकॉर्ड से देखा गया है, शिकायत  उसी दिन लोक अभियोजक द्वारा दायर की गई थी, अर्थात 24.06.2014 को।  जल्द से जल्द शिकायत दर्ज की गई थी, जिससे  यह संकेत मिलता है कि सरकारी अभियोजक ने उसके सामने रखी सामग्री में अपना दिमाग नहीं लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की दलील बहुत ही अयोग्य है और फिर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का आह्वान किया।

    दरअसल नवंबर 2017 में  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं परिजनों की मानहानि के मामले में जिला अदालत ने मध्यप्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा को दो साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मिश्रा ने शिवराज एवं उनकी पत्नी साधना सिंह पर व्यापमं घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल मानहानि संबंधी यह प्रदेश का पहला मुकदमा था।

     केके मिश्रा ने 21 जून 2014 को पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री पर व्यापमं मामले को लेकर आरोप लगाया था। जिसमें कहा गया था कि उनकी ससुराल गोंदिया के 19 परिवहन निरीक्षक भर्ती हुए। साथ ही मुख्यमंत्री निवास से किसी प्रभावशाली महिला द्वारा व्यापमं के आरोपी नितिन महिन्द्रा आदि को 129 फोन कॉल किए गए। इस मामले में 24 नवंबर 14 को सरकार की अनुमति से लोक अभियोजक ने मुख्यमंत्री की मानहानि का मुकदमा दायर किया था।कोर्ट ने केके मिश्रा को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया।


     
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