SC/ ST अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हंगामा, गुस्सा और सौहार्द बिगड़ा : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा [लिखित सबमिशन पढ़ें]

LiveLaw News Network

12 April 2018 4:25 PM GMT

  • SC/ ST अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हंगामा, गुस्सा और सौहार्द बिगड़ा : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा [लिखित सबमिशन पढ़ें]

    संविधान में गठित 'शक्तियों के पृथक्करण' के बारे में सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाने के अलावा, AG केके वेणुगोपाल ने लिखित प्रस्तुतियां में कहा: "पूरे फैसले को इस तथ्य के आधार पर दिया गया है  कि अदालत अपनी “ शक्तियों का सहारा' लेकर कानून बना सकती है और कानून बनाने की शक्ति वहां है जहां इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है।” 

    उच्चतम न्यायालय को मार्च 20, 2018 के उस आदेश को वापस लेने, जिसमें एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने से पहले जांच  और स्वचालित गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाने से पहले कठोर सुरक्षा उपायों को निर्धारित किया गया था, केंद्र ने आज कहा है कि निर्देशों से देश में हलचल, भ्रम और क्रोध  की भावना हो गई है।

    "बहुत संवेदनशील प्रकृति के मुद्दे से निपटने में यह मामला देश में बहुत हंगामे का कारण बन रहा है और इस पर रोष भी व्याप्त है।

    इस फैसले के आधार पर भ्रम की स्थिति को तय किया जाना चाहिए और 20 मार्च 2018 को माननीय न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को वापस लेने के लिए  सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, “ पुनर्विचार याचिका के समर्थन में केंद्र ने कहा है।

    "अदालत ने पांच निष्कर्ष निकाले  थे जिसमें से एससी / एसटी अधिनियम के तहत दायर एक शिकायत पर लोक सेवक की गिरफ्तारी से पहले नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता के लिए निर्देश और गैर-सरकारी के मामलों के एसएसपी की मंजूरी।  यह आवश्यकताएं अधिनियम के दावों और दंड संहिता से बाहर हैं, “ AG के के वेणुगोपाल ने कहा।

    अधिकारक्षेत्र का बंटवारा 

     एजी ने कहा कि पूरे फैसले को इस तथ्य के आधार पर दिया गया है  कि अदालत अपनी “ शक्तियों का सहारा' लेकर कानून बना सकती है और कानून बनाने की शक्ति वहां है जहां "कोई भी अस्तित्व नहीं है।” उन्होंने कहा, "हम एक लिखित संविधान के तहत रहते हैं, जो कि विधायिका और कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को अलग करता है। ये बहुत ही बुनियादी ढांचा है और मान्य है।"

    पृष्ठभूमि

    न्यायमूर्ति ए के गोयल और यू यू ललित की पीठ ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 अप्रैल को अपने पहले के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें उसने पार्टियों को लिखित सबमिशन फाइल करने के लिए कहा था। बेंच ने कहा था कि मामला 10 दिनों के बाद  लिस्ट किया जाएगा। लोगों की बड़ी संख्या में इसके विरोध में सड़कों पर उतरने के बारे में न्यायमूर्ति गोयल ने कहा था, "कभी-कभी आंदोलन में शामिल लोग आदेश को ठीक से नहीं पढ़ते। इसमें किसी प्रकार के निहित स्वार्थ भी शामिल हो सकते हैं। "

    आदेश के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए, जस्टिस गोयल ने कहा था, "हम निर्दोष लोगों को सलाखों के पीछे रखे जाने के बारे में चिंतित हैं। क्या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बिना किसी उचित प्रक्रिया के छीनी जा सकती है? सत्यापन के कुछ रूप होने चाहिए। "

     2 अप्रैल को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कम से कम 9 लोग मारे गए थे क्योंकि देश के कई हिस्सों में दलित संगठन हिंसक हो गए थे।”

    न्यायालय ने क्या कहा

    अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग" की बात कहते  पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि सार्वजनिक या गैर-सरकारी नौकर की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्त को केवल नियुक्ति प्राधिकारी(लोक सेवक के मामले में) या एसएसपी (गैर-सरकारी कर्मचारी) की इजाजत के बाद वो भी DSP स्तर के अधिकारी द्वारा  आधिकारिक जांच के बाद ही हिरासत में लिया जा सकता है और यह संतुष्टी होनी चाहिए कि प्रथम दृष्टया मामला अस्तित्व में है । पीठ ने ने यह भी कहा कि अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार है अगर शिकायत दुर्भवानापूर्ण हो तो।

    अधिनियम के “ दुरुपयोग" के खिलाफ सुरक्षा उपायों को निर्धारित करते हुए, पीठ ने निर्णय में कहा : "यह न्यायिक रूप से स्वीकार किया गया है कि पंचायत, नगरपालिका या अन्य चुनावों में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ निहित स्वार्थों के द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जाता है। संपत्ति, मौद्रिक विवाद, रोजगार विवाद और वरिष्ठता विवादों से उत्पन्न निजी सिविल विवाद में यह देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर दुरुपयोग विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों / अर्ध न्यायिक / न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ निहित स्वार्थों की संतुष्टि के लिए गलत  इरादों के साथ विशेष रूप से शिकायतें दायर की जा रही हैं। "


     
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