उन्नाव में रेप : सीबीआई जांच को लेकर PIL पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा SC, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लिया संज्ञान

LiveLaw News Network

11 April 2018 9:56 AM GMT

  • उन्नाव में रेप : सीबीआई जांच को लेकर PIL पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा SC, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लिया संज्ञान

    उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बंगारमऊ के विधायक व उसके साथियों के खिलाफ रेप और पीड़िता के पिता की हिरासत की मौत की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

    बुधवार को याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश से मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की जिस पर CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर स्वत: संज्ञान ले लिया है और  12 अप्रैल को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है  कोर्ट ने इस मामले में एक अमिक्स क्यूरी भी नियुक्त किया है।

    याचिका में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच और  जांच के संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग भी की है।

    एडवोकेट एमएल  शर्मा ने अपनी रिट याचिका में कहा है कि घटनाओं के पूरे अनुक्रम से पता चला है कि यूपी पुलिस इस कवर अप ऑपरेशन में शामिल रहे हैं, यहां तक ​​कि पहले सूचना रिपोर्ट में विधायक का नाम भी नहीं दिया गया है। न्याय के हित में कानून के अनुसार बलात्कार की पीड़ित लड़की और उसके परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश भी मांगे गए हैं।  याचिकाकर्ता ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर यूपी के उन्नाव जिले में बंगारमऊ से वर्तमान एमएलए हैं और बलात्कार पीड़ित लड़की के बयान के अनुसार वह उसके उसके साथ बलात्कार और  उसके पिता की मौत का प्रमुख / मुख्य अभियुक्त है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के आदेश पर 9 अप्रैल को पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता पर अत्याचार किया गया था। यह समाज के लिए हर दिन नियमित रूप से होने वाली एक गंभीर चोट है और ऐसे अपराध से जोरदार ढंग से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलात्कार की घटना के बाद विधायक के सहयोगियों ने पीड़िता को डर की वजह से दिल्ली  स्थानांतरित कर दिया।

    उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के लोगों ने 3 अप्रैल को दिल्ली से लौटते समय अपने पिता पर हमला किया और लगातार उन्हें परेशान किया। चूंकि  यूपी पुलिस के खिलाफ आरोप है इसलिए  इस तरह की घटना की स्थानीय पुलिस द्वारा जांच नहीं की जा सकती खासकर तब मामले में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक शामिल हैं, याचिका में कहा गया है और सीबीआई जांच के लिए निर्देश मांगा है।

    Next Story