सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर : सिकरी, अग्रवाल चुनावों से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करेंगे; शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित मामले गोएल के पास
LiveLaw News Network
10 April 2018 9:06 PM IST
विषयवार रोस्टर व्यवस्था लागू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने अब इसमें कुछ परिवर्तन किया है। नया रोस्टर 9 अप्रैल से लागू हो गया है।
नए रोस्टर के हिसाब से, चुनाव से जुड़े मामलों की सुनवाई अब न्यायमूर्ति एके सिकरी और आरके अग्रवाल करेंगे। धार्मिक और दान संस्थाओं की सुनवाई का काम न्यामूर्ति सिकरी से ले लिया गया है।
इनके अलावा, कुछ नए विषय भी शुरू किए गए हैं। ये विषय हैं प्रत्यक्ष कर मामले, कंपनी क़ानून के मामले, एमआरटीपी, ट्राई, सेबी, आईआरडीएआई, रिजव बैंक, मध्यस्थता, व्यापार नियम, प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े मामले।
न्यायमूर्ति एसए बोबडे जिन मामलों की सुनवाई कर रहे थे उनके अलावा नए रोस्टर में लीज, सरकारी ठेके, और स्थानीय निकायों के दिए गए ठेके भी शामिल कर दिए गए हैं।
जहाँ तक एनवी रमना की बात है, नौवहन, समुद्री क़ानून और सैन्य मामलों के साथ अर्धसैनिक बलों के मामलों को भी जोड़ दिया गया है। हालांकि भूमि क़ानून और कृषि पट्टे से जुड़े मामले उनसे ले लिए गए हैं और ये मामले अरुण मिश्रा को दे दिए गए हैं।
यह कदम पूर्व क़ानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता शान्ति भूषण द्वारा दायर एक याचिका के बाद गया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि मुख्य न्यायाधीश के रोस्टर के प्रमुख होने के अधिकार को अन्य वरिष्ठतम जजों के साथ साझा करना चाहिए।