गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की मौत: ऑक्सीजन सप्लायर को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

LiveLaw News Network

9 April 2018 4:15 PM GMT

  • गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की मौत: ऑक्सीजन सप्लायर को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

    गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड  के मालिक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

    सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने मनीष भंडारी को जमानत देते हुए कहा कि आरोपी सात महीने से जेल में है और उस पर IPC की धारा 406 के तहत अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज है। इस अपराध के लिए अधिकतम सजा तीन साल है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जाती है। पीठ ने कहा है कि आरोपी को जमानत के लिए शर्तें निचली अदालत तय करेगी।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था जिसमें पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड  के मालिक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।इसी फर्म ने गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति की थी, जहां पिछले साल कई बच्चों की मृत्यु हुई थी।

     मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह एक हफ्ते के अंदर मनीष भंडारी की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करे।

    गौरतलब है कि अगस्त, 2017 में एक हफ्ते में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में 60 से अधिक बच्चे जिनमें से ज्यादातर शिशु थे, की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आरोप लगाया गया था कि विक्रेता को बिलों का भुगतान न किए जाने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति में विघटन के कारण ये मृत्यु हुई थी।


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