काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान को राहत, जोधपुर सेशन कोर्ट ने दी जमानत

LiveLaw News Network

7 April 2018 9:51 AM GMT

  • काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान को राहत, जोधपुर सेशन कोर्ट ने दी जमानत


    1998 के दो काले हिरण के शिकार मामले में पांच साल की सजायाफ्ता फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने 25-25 हजार रुपये की दो श्योरटी और 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सलमान को जमानत दी है। अदालत ने कहा है कि इस दौरान सलमान खान कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे और सुनवाई की अगली तारीख 7 मई को कोर्ट में पेश होंगे। सलमान  को पांच अप्रैल को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया था।

    शनिवार को ही सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे सेशन जज रविंद्र कुमार जोशी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।


    इस दौरान सलमान खान के वकील ने कहा कि गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सलमान के वकील ने कहा कि पोस्‍टमार्टम के लिए हिरण की हडि्डयां ही भेजी गई थीं।

     सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील महेश बोरा और हस्‍तीमल सारस्‍वत ने कोर्ट में दलील दी कि सलमान खान निर्दोष हैं और उन्‍हें झूठा फंसाया गया है। इसके साथ ही उन्‍होंने सलमान के आर्म्‍स एक्‍ट में बरी किए जाने के मामले का भी हवाला दिया। सलमान के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि सलमान हर सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहे। कई केस में जमानत भी मिली और उन्‍होंने कभी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया।

    जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ था कि हिरणों की मौत गोली लगने से ही हुई थी। अभियोजन पक्ष ने सलमान की दलील का विरोध करते हुए कहा कि चश्‍मदीद गवाहों के बयान उनके खिलाफ हैं।

    सरकारी वकील ने सलमान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं। उनके केस में गवाही पुख्‍ता है और रिहाई तक सलमान का जेल में ही रहना उचित होगा।

    अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला दो बजे के बाद के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान सलमान खान की बहन अलवीरा भी कोर्ट पहुंची।

    गौरतलब है कि पांच अप्रैल को 1998 के काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की एक  अदालत ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की जेल और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें जोधपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।

    इसके साथ ही अन्य सभी आरोपियों सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को  संदेह का लाभ देकर अदालत ने बरी कर दिया था।

    जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने गुरुवार को ये फैसला सुनाया था।  इस दौरान सजा पर बहस करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं और उन्हें  रियायत नहीं दी सकती। उन्होंने कोर्ट से छह साल की सजा सुनाने की मांग की। वहीं सलमान की ओर से कहा गया कि वो सामाजिक कार्य करते रहे हैं। लोगों के लिए दान व अन्य कार्य कर रहे हैं। उन्हें तीन साल से कम की सजा दी जानी चाहिए।

    गौरतलब है कि साल 1998 में हुई इस घटना के संबंध में बीते 28 मार्च को मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    एक और दो अक्तूबर 1998 को फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर जोधपुर के नजदीक कांकाणी गांव सहित तीन अलग-अलग स्थानों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। इनमें से एक मामले में चिंकारा के शिकार को लेकर ट्रायल कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी लेकिन अपील करने पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।

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