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तीन साल की लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी की मौत की सजा पर अमल को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
6 April 2018 9:02 AM GMT
तीन साल की लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी की मौत की सजा पर अमल को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया [आर्डर पढ़े]
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सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की एक लड़की से बलात्कार करने और बाद में उसकी हत्या कर देने के दोषी व्यक्ति की मौत सजा को स्थगित कर दिया है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अभियुक्त की अपील ठुकरा दी थी जिसे सुनवाई अदालत ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को भी सही ठहराया था।

यह लड़की गायब हो गई थी और अभियुक्त लोचन श्रीवास ने उसको पूजा द्वारा एक घंटे के अंदर ढूँढने का दावा किया। लड़की के माँ-बाप ने उससे संपर्क किया और उससे पूजा करने को कहा। पूजा करने के बाद उसने बताया कि लड़की जूट की एक बोरी में अमलीभौना में एक बिजली के खम्भे के पास झाड़ी में है। माँ-बाप को इस पर शक हुआ और बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सुनवाई के बाद उसे लड़की की हत्या का दोषी माना गया और से सजा हुई।

हाई कोर्ट की पीठ ने कहा, “...यह अपराध किसी मानसिक तनाव या भावनात्मक गड़बड़ी की वजह से नहीं किया गया और इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह व्यक्ति दुबारा ऐसा काम नहीं करेगा और उसमें सुधार हो जाएगा।”

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने अभियुक्त की अपील पर सुनवाई का करने और इस बारे में सारे रिकॉर्ड पेश करने को कहा है।

 

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