सुप्रीम कोर्ट WB बीजेपी की शिकायत पर सुनवाई को तैयार कि TMC उन्हें पंचायत चुनाव में नामांकन भरने की इजाजत नहीं दे रही [याचिका पढ़ें]

LiveLaw News Network

5 April 2018 4:05 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट WB बीजेपी की शिकायत पर सुनवाई को तैयार कि TMC उन्हें पंचायत चुनाव में नामांकन भरने की इजाजत नहीं दे रही [याचिका पढ़ें]

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है जिसमें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं पर उसके

     उम्मीदवारों को  राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने से रोकने के आरोप लगाए गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।

     याचिका में इसी साल मई के महीने में  होने वाले पंचायत चुनावों के सुचारु संचालन के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आग्रह किया गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल है। मतदान 1, 3मई और 5 मई को आयोजित किया जाएगा।

    पश्चिम बंगाल की भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी  ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को "  धमकाने और शारीरिक हिंसा के अधीन" किया जा रहा है ताकि उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोक दिया जा सके।

    मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने कल याचिका को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। "हम कल यह सुनेंगे," सीजीआई मिश्रा ने भाटी को बताया।

    वकील ने आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। भाटी ने राज्य में दलित नेता की हाल की हत्या का भी उल्लेख किया और TMC की अगुवाई वाली राज्य सरकार पर परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया।

     "वर्तमान रिट याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस माननीय न्यायालय की असाधारण शक्ति का आह्वान किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और वो नामांकन फॉर्म जमा कर और पंचायत चुनाव में भाग ले सकें  जो 01.05.2018, 03.05.2018 और 05.05.2018 को पश्चिम बंगाल राज्य में निर्धारित हैं "

    "यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के अधिकारोंका उल्लंघन किया जा रहा है और उत्तरदायी संख्या 6 (पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग) द्वारा ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों कोसहायक पंचायत चुनाव पंजीकरण अधिकारी के रूप में  नियुक्त किए गए लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म देने से इनकार के माध्यम से तंग किया जा रहा है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदायी संख्या 6 के कथित आचरण से उत्तरदायी राज्य अधिकारियों द्वारा एक  मनोवैज्ञानिक भय बनाने और उम्मीदवारों व अन्य प्रतिद्वंद्वी दलों के परिवारों को धमकाकर भय का माहौल बनाकर सहायता और उकसाया जा रहा है।”

    प्रार्थना




    1. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म जारी करने के लिए उत्तरदायी नंबर 6 (पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग) को निर्देशित करने वाले मैंडमस की प्रकृति में एक उचित लेख, आदेश या निर्देश जारी कर सकते हैं ताकि वोआगामी पंचायत चुनाव में नामांकन दर्ज करा सके। और / या

    2. पश्चिम बंगाल राज्य पंचायत चुनाव, 2018 के लिएईमेल के जरिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए उत्तरदायी नंबर 6 (पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग) को निर्देशित करने वाले मैंडमस की प्रकृति में उचित लेख, आदेश या निर्देश जारी करना। और / या



    1. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी संख्या 1-3 (राज्य सरकार, मुख्य सचिव, डीजीपी) को निर्देशित करने वाले मैंडमस की प्रकृति में एक उचित लेख, आदेश या निर्देश जारी करना ताकिपश्चिम बंगाल राज्य में 01.05.2018, 03.05.2018 और 05.05.2018 को होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने के उद्देश्य के लिए नामांकन फ़ॉर्म जमा करने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके।

    2. पंचायत चुनाव के संचालन के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती करने के लिए उत्तरदायी संख्या 1-3 को निर्देशित करने वाले मैंडमस की प्रकृति में एक उचित लेख, आदेश या निर्देश जारी करना।


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