काला हिरण मामला : सलमान खान को पांच साल की सजा,जोधपुर कोर्ट ने सैफ, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी किया
LiveLaw News Network
5 April 2018 9:23 AM GMT

1998 के काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की एक अदालत ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अन्य सभी आरोपियों सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को अदालत ने बरी कर दिया है।
जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने गुरुवार को ये फैसला सुनाया। इस दौरान सजा पर बहस करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं और उन्हें रियायत नहीं दी सकती। उन्होंने कोर्ट से छह साल की सजा सुनाने की मांग की। वहीं सलमान की ओर से कहा गया कि वो सामाजिक कार्य करते रहे हैं। लोगों के लिए दान व अन्य कार्य कर रहे हैं। उन्हें तीन साल से कम की सजा दी जानी चाहिए।
गौरतलब है कि साल 1998 में हुई इस घटना के संबंध में बीते 28 मार्च को मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एक और दो अक्तूबर 1998 को फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर जोधपुर के नजदीक कांकाणी गांव सहित तीन अलग-अलग स्थानों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। इनमें से एक मामले में चिंकारा के शिकार को लेकर ट्रायल कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी लेकिन अपील करने पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था