जेटली आपराधिक मानहानि मामला: पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल व अन्य के खिलाफ केस बंद किया, सुलहनामा मंजूर

LiveLaw News Network

4 April 2018 4:38 AM GMT

  • जेटली आपराधिक मानहानि मामला: पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल व अन्य के खिलाफ केस बंद किया, सुलहनामा मंजूर

    केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में  पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के चार नेताओं को बड़ी राहत मिली है।

    उनके खिलाफ अरुण जेटली की मानहानि के मामले की सुनवाई बंद कर दी गई है। हालांकि कुमार विश्वास के खिलाफ केस चलता रहेगा।

    गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल और चार अन्य आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दस करोड़ की सिविल मानहानि का मामला और पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा था। इन मामलों की सुनवाई बंद कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब पटियाला हाउस कोर्ट ने भी सुलहनामे को मंजूर कर लिया है।

    अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल, आशुतोष,  संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी के संयुक्त आवेदन को मंजूर करके शिकायत वापस लेने की इजाजत दे दी गई है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने संयुक्त आवेदन पर विचार किया और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और चार अन्य को बरी कर दिया। मामला सुलझाने के लिए आरोपियों के संयुक्त आवेदन पर विचार करने के बाद अदालत ने आदेश सुनाया।

    दरअसल गत एक अप्रैल को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) विवाद के संबंध में मानहानिकारक टिप्पणियां करने पर आप संयोजक केजरीवाल द्वारा भाजपा नेता अरुण जेटली से माफी मांगने के बाद यह संयुक्त आवेदन दायर किया गया था।
    संयुक्त आवेदन के अनुसार केजरीवाल के अलावा अन्य आप नेताओं राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशुतोष और दीपक बाजपेयी ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं के संबंध में जेटली के खिलाफ अपने बयानों के लिए बिना शर्त माफी मांगी है इसलिए वो इस केस में अर्जी वापस लेना चाहते हैं।

    चूंकि आरोपी नंबर चार कुमार विश्वास ने माफी नहीं मांगी इसलिए इस केस में उनके खिलाफ सुनवाई चलती रहेगी।

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