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सूचना नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयुक्त ने अपने ही सीपीआईओ को नोटिस जारी किया [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
30 March 2018 3:09 PM GMT
सूचना नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयुक्त ने अपने ही सीपीआईओ को नोटिस जारी किया [आर्डर पढ़े]
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केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने गत सप्ताह अपने ही सीपीआईओ को नोटिस जारी किया क्योंकि वह सूचना का अधिकार आवेदन पर जानकारी उपलब्ध काराने में विफल रहा।

सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने आरके जैन की शिकायत पर यह अंतरिम आदेश पास किया। जैन ने जनवरी 2014 से आने वाली और जाने वाली डाक रजिस्टर, हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट से आने वाली सूचनाओं और विभिन्न अदालतों के आदेशों और फैसलों के बारे में जानकारी माँगी गई थी। अब उन्होंने कहा है कि कई बार इस बारे में याद दिलाए जाने के बाद भी सीपीआईओ उनको कोई जानकारी देने में विफल रहा है।

अपने आदेश में सिन्हा ने कहा कि जो जानकारी माँगी गई है वह बहुत ही बड़ी है और इन सबको इकट्ठा करने पर काफी खर्च आएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि सीपीआईओ ने जानकारी देने से मना करके गलती की है।

उन्होंने कहा, “...यह नोट करना जरूरी है कि जब यह जानकारी मांगी गई उस समय इसे अलग करने की प्रक्रिया चल रही थी और इसलिए सीपीआईओ एक ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकता जो कि तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सीपीआईओ और जेएस (क़ानून) एसपी बेक के लिए यह जरूरी था कि वे उपलब्ध रिकॉर्ड का जायजा लेते...उन्हें चाहिए था कि वे शिकायतकर्ता को बताते कि इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है।”

सिन्हा ने कहा कि सीपीआईओ ने जैन के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने तत्कालीन सीपीआईओ वाईके सिंघल को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि डिजिटल डेटा नहीं उपलब्ध करा पाने के कारण आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि सीपीआईओ और जेएस (क़ानून), वाईके सिंघल का लखित स्पष्टीकरण इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।


 
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