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कर्नाटक हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आरएसएस नेता की हत्या की एनआईए जांच बहाल की [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network
28 March 2018 9:40 AM GMT
कर्नाटक हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आरएसएस नेता की हत्या की एनआईए जांच बहाल की [निर्णय पढ़ें]
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कर्नाटक हाई कोर्ट की खंड पीठ ने एकल पीठ के आदेश को खारिज करते हुए आरएसएस नेता की हत्या की एनआईए से जांच फिर से बहाल कर दी है। एकल पीठ ने इस मामले की एनआईए से जांच कराने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को खारिज कर दिया था।

रुद्रेश नामक आरएसएस नेता की दो लोगों ने 16 अक्टूबर 2016 को दिनदहाड़े हत्या कर दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस हत्या की एनआई से जांच कराने का आदेश दिया था जिसे हाई कोर्ट की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने खंडपीठ के समक्ष इसके खिलाफ अपील की।

न्यायमूर्ति एचजी रमेश और पीएस दिनेश कुमार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका पर गौर करते हुए कहा कि यद्यपि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोई रिपोर्ट इस बारे में नहीं भेजी थी पर पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास पहुँची।

“...हेंज इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए जब गृह मंत्रालय के आदेश को परखा गया तो पता चला कि केंद्र सरकार के इस आदेश में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि विधायिका कार्यपालिका को यह अधिकार देता है कि वह एनआईए को इसकी जांच अपने हाथ में लेने को कहे। इस बारे में तथ्य इस और संकेत नहीं करता कि इसमें कुछ भी गलत हुआ है,” खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा।


 
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