स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह के बाद निकाह : फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी सुनवाई योग्य : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

25 March 2018 8:57 PM IST

  • स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह के बाद निकाह : फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी सुनवाई योग्य : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

     जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत शादी को सफ़लता देता है तो विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम द्वारा नियंत्रित होगा, हाईकोर्ट ने कहा

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि स्पेशल मैरिज एक्ट,1954 के तहत शादीशुदा पक्षकार अगर बाद में निकाह भी कर लेते हैं तो फ़ैमिली कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के विघटन के लिए याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

     इस मामले में पति ने पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी, जिसमें पत्नी ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत तलाक की याचिका दायर की थी। पति की दलील थी कि पक्षकारों ने बाद में निकाह किया था और इसलिए वो मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते हैं।

     स्पेशल मैरिज एक्ट के विभिन्न प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति जेआर मिड्ढा ने सिद्धांतों को निम्नानुसार बताया:




    • स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 में विशेष रूप से विवाह, पंजीकरण और तलाक का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत किसी भी धर्म या संप्रदाय के  दो व्यक्तियों के बीच विवाह को सम्मिलित किया जा सकता है। एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम होने के नाते यह विवाह के पारंपरिक आवश्यकताओं से लोगों को मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विवाह के नागरिक कानून प्रदान करता है जिससे व्यक्ति अपने संबंधित समुदाय के जनादेश के बाहर शादी कर सकें।

    • स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 पक्षों के धर्म के किसी इरादे वाले विवाह से संबंधित नहीं है। अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को, जो भी धर्म वह या उसके द्वारा प्रामाणिक होता है, वह अपने या उसके समुदाय के भीतर या किसी अन्य समुदाय के भीतर शादी कर सकता है, बशर्ते  इच्छित विवाह निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्धारित विवाह अधिनियम के मुताबिक हो।

    • विशेषविवाह को पूरा करने के लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान या समारोह की आवश्यकता नहीं है और गवाह की जिसे इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण माना जाता है कि इस अधिनियम के तहत एक विवादास्पद प्रमाणित किया गया है।

    • विशेष विवाह अधिनियम मौजूदा प्रावधानों को अपने प्रावधानों के तहत पंजीकृत करके किसी अन्य कानून के तहत  किसी मौजूदा रूप में वैध विवाह को बदलने का एक विकल्प प्रदान करता है बशर्ते किअधिनियम के तहत निर्धारित विवाह के लिए शर्त पूरी की गई हों। बाद के पंजीकरण का यह प्रावधान, पार्टियों को अपने स्वयं के निजी कानूनों के तहत धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन के जरिए शादी के सॉलिनेशन के बावजूद धर्मनिरपेक्ष और समान उपायों का लाभ उठाने में मदद करता है। यह उन्हें अपने व्यक्तिगत कानूनों में बाधाओं या भेदभाव पर काबू पाने में सहायता करता है।

    • विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की अनूठी विशेषता अधिनियम के तहत शादी का अनिवार्य पंजीकरण है जो पार्टियों के हित और विवादों से उत्पन्न बच्चों की रक्षा करता है।

    • दलों के बीच विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण है कि उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत लागू किया गया। इसलिए इस तथ्य के संबंध में सबूत कि किसी अन्य समय में किसी भी अन्य अधिनियम के तहत उनकी शादी को वास्तव में सफ़ल किया गया था, को अनुमति नहीं दी जा सकती। इसमेंकोई विवाद नहीं हो सकता कि विशेष विवाह अधिनियम ही लागू होगा।

    • जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत शादी को सफ़लता देता है तो विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं होता बल्किविशेष विवाह अधिनियम द्वारा विवाह से उत्पन्न होने वाले अधिकार और कर्तव्यों को विशेष विवाह अधिनियम द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है और उत्तराधिकार  भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित होते हैं, ना कि निजी कानूनों द्वारा।

    • स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के बाद अगर कोई व्यक्ति दूसरे विवाह का अनुबंध करता है, तो उसेआईपीसी की धारा 494 या 495  के तहत अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी द्वारा जारी विवाह के प्रमाण पत्र, विशेष विवाह अधिनियम के तहत उनके वैध विवाह का निर्णायक सबूत है और पति को तलाक की याचिका पर सुनवाई के लिए फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।


    "यह भी मानते हुए कि प्रतिवादी ने 20 अगस्त 1998 से पहले इस्लाम को गले लगा लिया था, किसी भी तरीके से वो फैमिली कोर्ट के विशेष शादी अधिनियम के तहत तलाक की याचिका पर सुनवाई के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता।”

    अदालत ने पति द्वारा फैमिली कोर्ट के अधिकारक्षेत्र को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और पति पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया।


     
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