दस लाख रुपए की ऊपरी सीमा को हटाने के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में संशोधन संसद के दोनों सदनों से पारित [बिल पढ़ें]
LiveLaw News Network
24 March 2018 5:54 AM GMT
राज्यसभा ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक को पास कर दिया है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही 15 मार्च को पास कर चुका है।
इस संशोधन से ग्रेच्यूटी की 10 लाख रुपए की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। संशोधन में कहा गया है कि इसकी उपरी सीमा के बारे में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषणा की जाएगी।
यह संशोधन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया है और इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।
हाल में केरल हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि अधिनियम में निर्धारित सीमा से किसी कर्मचारी को सामूहिक ग्रेच्युटी बीमा योजनाओं के तहत भारी राशि पाने के अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता है। उस समय 10 लाख की ऊपरी सीमा के आधार पर कोर्ट ने उक्त मामले में एलआईसी सोसाइटी की दलील को अस्वीकार कर दिया था।
इस संशोधन की एक और महत्त्वपूर्ण बात है महिलाओं को मिलने वाला मातृत्व अवकाश जिसे अब 12 महीने से बढ़ाकर 26 महीने कर दिया गया है।