1984 का सिख विरोधी दंगा : दिल्ली हाईकोर्ट को अपराध के कथित कबूलनामे की CD के साथ चिट्ठी मिली, सज्जन कुमार को नोटिस जारी

LiveLaw News Network

23 March 2018 6:04 AM GMT

  • 1984 का सिख विरोधी दंगा :  दिल्ली हाईकोर्ट को अपराध के कथित कबूलनामे की CD के साथ चिट्ठी मिली, सज्जन कुमार को नोटिस जारी

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उसे एक सीडी के साथ पत्र याचिका प्राप्त हुई है जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में एक अभियुक्त द्वारा अपराध कबूल करने का दावा किया गया है।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनू मल्होत्रा ​​की एक विशेष पीठ ने संबंधित दलों को बताया कि उन्हें सीडी युक्त एक पत्र मिला है और कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।

    दरअसल पीठ दिल्ली छावनी क्षेत्र में  दंगों के दौरान पांच सिखों की हत्या के मामले में 2013 में निचली अदालत द्वारा सज्जन कुमार के बरी करने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई कर रही है।

    जैसे ही पक्षकारों ने इस पर बहस करनी चाही, बेंच ने उन्हें पत्र याचिका के बारे में बताया। सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि बेंच के नोटिस से पहले पत्र याचिका पर सुना जाना चाहिए। हालांकि पीठ ने कहा कि वह पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रही है और कुमार को नोटिस जारी कर दिया। मामले को अब 12 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    अदालत की सुनवाई के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और पंजाब के विधायक एचएस फुल्का  ने ट्वीट किया, "सज्जन कुमार मामले में हाईकोर्ट को एक पत्र याचिका प्राप्त हुई है और एक सीडी मिली है जिसमें आरोपी ने कथित तौर पर इकबालिया बयान दर्ज किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सज्जन कुमार को जवाब मांगा है।  12 अप्रैल को सूचीबद्ध  # 1984 सिख नरसंहार, # 1984 का खुलासा "

    यह नोट किया जाना चाहिए कि बेंच ने मार्च 2017 में दंगों से संबंधित पांच मामलों में फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया था जिनमें 1986 में  सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। पीठ ने टिप्पणी की थी कि एक ही समुदाय के लोगों की हत्या "साधारण हत्या नहीं" थी और "पुलिस, अभियोजन पक्ष और यहां तक ​​कि अदालत ने पीड़ितों को असफल किया।”

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