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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोबाइल को आधार से लिंक करने के बारे में अंतिम तिथि का जिक्र नहीं होना चाहिए : दूरसंचार विभाग

LiveLaw News Network
22 March 2018 9:41 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोबाइल को आधार से लिंक करने के बारे में अंतिम तिथि का जिक्र नहीं होना चाहिए : दूरसंचार विभाग
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संचार मंत्रालय और दूरसंचार विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके द्वारा कोई ऐसा व्वाईस मेसेज, एसएमएस या अन्य किसी तरह के संदेश मोबाइल धारकों को नहीं भेजे जाएं जिसमें आधार से जुड़ी केवाईसी प्रकिया से उनके मोबाइल कनेक्शन के सत्यापन के बारे में किसी अंतिम तिथि का जिक्र हो।

बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए ...वर्तमान मोबाइल धारकों के नंबर का आधार से जुड़े केवाईसी सत्यापन को लेकर अंतिम तिथि को तब तक के लिए बढ़ा दिया गया है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता।

इसके अनुसार लाइसेंस धारकों द्वारा मोबाइल उपभोक्ताओं को इसके लिए भेजे जाने वाले भिन्न तरह के संदेशों में किसी भी अंतिम तिथि का जिक्र नहीं होना चाहिए।”

यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 मार्च को मोबाइल और बैंक खाते को आधार से आवश्यक रूप से लिंक करने के लिए समय सीमा को बढाने के निर्णय के बाद जारी किया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब इस मामले में आधार पर कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक ऐसा नहीं किया जा सकेगा।


 
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