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सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए क़ानून के छात्र को बॉम्बे हाई कोर्ट फिर दिया अस्थाई जमानत [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
21 March 2018 2:27 PM GMT
सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए क़ानून के छात्र को बॉम्बे हाई कोर्ट  फिर दिया अस्थाई जमानत [आर्डर पढ़े]
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने क़ानून की पढ़ाई कर रहे एक छात्र को अपने सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए एक बार फिर अस्थाई जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। इस छात्र को पहली बार इस उद्देश्य के लिए जमानत नहीं मिली है। पिछले साल भी कोर्ट ने उसे पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए अस्थाई जमानत दी थी।

नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति एसबी शुक्रे और न्यायमूर्ति जेडए हक़ ने अस्थाई जमानत चाहने वाले इस छात्र की याचिका पर सुनवाई की।

न्यायालय की मदद कर रहे अमइकस क्यूरी मीर नगमन अली ने कहा कि छात्र एलएलबी के तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए अस्थाई जमानत चाहता है।

अली ने यह भी कहा कि गत वर्ष भी इस छात्र को इस कार्य के लिए अस्थाई जमानत दी गई थी और उसने कोर्ट के निर्देशों को माना था और निर्धारित तिथि को कोर्ट में हाजिर हुआ था। उन्होंने कहा कि छात्र ने क़ानून के प्रति आदर दिखाया है।

कोर्ट ने अली की दलील से सहमति जताई।

कोर्ट ने कहा, “आवेदनकर्ता के व्यवहार को देखते हुए और शिक्षा प्राप्त करने के उसके प्रयास को देखते हुए हमारा यह मत है कि उसे इस बार भी अस्थाई जमानत दी जा सकती है। इसके अनुरूप, आवेदनकर्ता को इसकी इजाजत दी जाती है”। इस तरह उसे कुछ शर्तों के साथ अस्थाई जमानत दे दी गई।


 
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