SSC पेपर लीक : सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस चरण में सीबीआई जांच में दखल नहीं, याचिका का निस्तारण किया
LiveLaw News Network
20 March 2018 2:24 PM IST
SSC पेपर लीक मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस ए एम सपरे की पीठ ने साफ किया कि मामले की सीबीआई जांच हो रही है और अदालत फिलहाल इस स्टेज पर जांच में दखल नहीं देगी।
बेंच ने वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका का निस्तारण कर दिया है। हालांकि बेंच ने कहा कि बाद में यदि याचिकाकर्ता को लगे कि जांच सही नहीं हो रही तो वो फिर से कोर्ट आ सकते हैं।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि स्टॉफ सेलेक्शन बोर्ड की ओर से सीबीआई को 4 मार्च को शिकायत मिली थी और आठ मार्च को सीबीआई ने SSC के अज्ञात अफसरों व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रारंभिक जांच PE दर्ज कर ली। एजेंसी फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
इस पर बेंच ने याचिकाकर्ता को कहा कि सीबीआई ने पहले ही जांच शुरु कर दी है। ऐसे में इस चरण पर कोर्ट दखल नहीं देगा।
वहीं याचिकाकर्ता वकील शर्मा का कहना था कि इस केस से बड़े अफसर जुड़े हैं लिहाजा सीबीआई मामले की फ्री एंड फेयर जांच नहीं कर सकती। इस पर बेंच ने पूछा,” आप ये बताइये कि आपको सीबीआई पर भरोसा है या नहीं। अगर नहीं है तो कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता।”
वहीं शर्मा ने कहा कि उन्हें जांच एजेंसी पर भरोसा है। लेकिन कोर्ट को इस याचिका को लंबित रखना चाहिए। पीठ ने कहा कि इसका निस्तारण किया जाता है। इस पर शर्मा ने आग्रह किया कि उन्हें ये आजादी दी जाए कि बाद में वो फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस पर पीठ ने कहा कि आदेश में कहा गया है कि इस चरण में दखल नहीं दे सकते। इसका मतलब ये ही है कि बाद में इस पर फिर से कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है।
दरअसल वकील एम एल शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर SSC कथित पेपर लीक की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। पिछली सुनवाई में बेंच ने याचिका की प्रति सेंट्रल एजेंसी को देने को कहा था ताकि केंद्र इस पर अपना पक्ष रख सके।