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चोरी-छिपे शादी के मामले में लड़के के रिश्तेदारों की अनावश्यक गिरफ्तारी से बचें : मद्रास हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
17 March 2018 11:14 AM GMT
चोरी-छिपे शादी के मामले में लड़के के रिश्तेदारों की अनावश्यक गिरफ्तारी से बचें : मद्रास हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]
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मद्रास हाई कोर्ट ने वृहस्पतिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई लड़का-लड़की चुपके से शादी कर लेते हैं तो लड़के के रिश्तेदारों को यूं ही नहीं गिरफ्तार किया जाए। ऐसा करना पुलिस द्वारा “सामाजिक गलती” करने जैसा होगा।

न्यायमूर्ति सीटी सेल्वम और न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार की पीठ 17 साल की एक लड़की का 19 साल के एक लड़के के साथ चोरी से शादी करने के मामले की सुनवाई कर रही थी। इस घटना में लड़की के अभिभावकों द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद लड़के की माँ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और से सलेम के केंद्रीय जेल में बंद कर दिया।

इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि लड़के की माँ को छोड़ दिया जाए और चेतावनी दी कि इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं की जाए। कोर्ट ने कहा, “इस कोर्ट ने गौर किया है कि लड़के के माँ-बाप और रिश्तेदारों को बिना कुछ सोचे समझे इस तरह के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि ये मामले अमूमन लड़का-लड़की में प्यार के कारण शादी के होते हैं। ऐसे कई मामलों में पुलिस सामाजिक गलतियां करती है जबकि उसका काम समाज की मदद करना है”।

इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस आदेश की एक कॉपी पुलिस महानिदेशक को भेजी जाए ताकि वह इस तरह के मामले में पुलिस को हिदायत दे सकें।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर ऐसा नहीं है कि इस नियम को परे नहीं रखा जा सकता है। परिस्थितियों का ठीक से अध्ययन करने के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, “इस कोर्ट का मानना है कि किसी भी स्थिति में रिश्तेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट सिर्फ यह कहना चाहता है कि ऐसा करने से पहले सावधानी बरती जाए”।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।


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