1 मई से सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक पूरी तरह से सुसज्जित क्रैच शुरु होने की संभावना
LiveLaw News Network
15 March 2018 11:25 AM GMT
न्यायमूर्ति गोगोई के नेतृत्व में बेंच ने सभी हितधारकों को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों के साथ बैठकर सभी प्रकार के नियमों,जैसे कि भर्ती करने के लिए बच्चों की आयु , फीस वसूलने, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की योग्यता, स्वास्थ्य देखभाल / स्वच्छता, भोजन आदि पर निर्णय लेने के लिए कहा और 10 अप्रैल को एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
1 मई से सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक पूरी तरह से सुसज्जित क्रैच का शुभारंभ हो सकता है।न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर बानुमती और न्यायमूर्ति मोहन शांतनागौदर की पीठ ने मौजूदा क्रैच की कमी के बारे में शिकायत करते हुए वकील आनंदिता पुजारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "हमने रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट पर विचार किया। एक छोटे कमरे और रसोई सुविधाओं के लिए एक बड़े कमरे के बारे में सुझाव निर्धारित किया गया है। जहां तक विकेट गेट का संबंध है, यह मुद्दा लंबित रखा गया है। मथुरा रोड से प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। जहां तक अन्य रूपरेखाओं का संबंध है, तब तक हितधारक इस अदालत की रजिस्ट्री के अधिकारियों के साथ मिलकर बैठेंगे और एक बैठक आयोजित करेंगे और 10 अप्रैल को इस अदालत में एक रिपोर्ट पेश करेंगे। क्रैश 1 मई से शुरू होगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को अपने परिसर में क्रैचसुविधा कोकार्यान्वित करने का समय 1 मार्च से बढाकर 30 अप्रैल कर दिया था।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर बानुमति की पीठ ने 2015 में आनंदिता पुजारी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर अपने सेकेट्री जनरल द्वारा दाखिल अर्जी पर ये वक्त बढ़ाते हुए30 अप्रैल कर दिया था।
ये याचिका सर्वोच्च न्यायालय में बाल देखभाल केंद्र के शुभारंभ के दो दिन बाद दायर की गई थी और उसमें इसके लिए विभिन्न कमियों को इंगित किया था।
इसके बाद पिछले साल नवंबर में इसका निपटारा किया गया और यह निर्देश दिया गया था कि प्रबंधकीय समिति के साथ हितधारकों द्वारा नियमों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
पिछली सुनवाई के दौरान दो सुझाव कोर्ट के सामने पेश किए गए। पहला मुद्दा एक नियमित रसोई या पेंट्री की व्यवहार्यता पर विचार करना था। दूसरा मुद्दा अदालत परिसर के किनारे विकेट गेट के माध्यम से क्रैच के लिए वैकल्पिक प्रवेश का प्रावधान है।
इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने वकील को हितधारकों के लिए रजिस्ट्री के संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करने और सात दिनों के भीतर अदालत को ये निर्णय सौंपने का निर्देश दिया।
इसी तरह की चर्चा सुविधा की रूपरेखा के मुद्दे पर की गई। कहा गया, " क्रैच की रूपरेखाओं के संबंध में इस मुद्दे के रूप में, जैसे कि भर्ती करने के लिए बच्चों की आयु , फीस वसूलने, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की योग्यता, स्वास्थ्य देखभाल / स्वच्छता, भोजन आदि के सवाल (प्रश्न पर क्रैच को नियंत्रित करने के लिए एक बार फिर, अलग-अलग हिस्सेदारों के लिए पेश वकील इस अदालत की रजिस्ट्री के अधिकारी के साथ बैठकर सभी हितधारकों के लिए स्वीकार्य सेट को विकसित करने का प्रयास करेंगे।”