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कोट और गाउन के साथ लगेज गुम करने के दोषी एयर इंडिया से उपभोक्ता अदालत ने वकीलों को दिलाया 2-2 लाख का मुआवजा [आर्डर पढ़े]
![कोट और गाउन के साथ लगेज गुम करने के दोषी एयर इंडिया से उपभोक्ता अदालत ने वकीलों को दिलाया 2-2 लाख का मुआवजा [आर्डर पढ़े] कोट और गाउन के साथ लगेज गुम करने के दोषी एयर इंडिया से उपभोक्ता अदालत ने वकीलों को दिलाया 2-2 लाख का मुआवजा [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/12/Lawyers-in-India.jpg)
पश्चिम बंगाल उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयर इंडिया को उन दो वकीलों में से प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया जिनके कोट और गाउन व अन्य जरूरी फाइलों वाला उनका लगेज उनको नहीं मिला। इस वजह से वे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दिन पेश नहीं हो पाए।
दिबाकर भट्टाचार्जी और संजोय पंडित ने पश्चिम बंगाल उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया और एयर इंडिया के खिलाफ शिकायत की जिसने उनका वह लगेज गुम कर दिया जिसमें उनके गाउन और कोट एवं मामले से जुड़ी जरूरी फाइलें थीं। ये लोग एयर इंडिया की उड़ान से दिल्ली आ रहे थे। वकीलों ने कहा कि सामान गुम हो जाने के कारण वे लोग अपना पेशेवर ड्यूटी पूरा नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो पाए जिसकी वजह से उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
उन्होंने आयोग से कहा कि तीन मामलों से सम्बद्ध नोट्स, केस के रेफरेंस, सिनोप्सिस आदि नहीं मिल पाने के कारण वे अपने वरिष्ठ सहयोगियों से मशविरा नहीं कर पाए। फिर कोट और गाउन नहीं होने के बावजूद वे सुप्रीम कोर्ट गए पर वे जजों के समक्ष पेश नहीं हो पाए क्योंकि उनके प्रवेश पास पर लिखा था “परामर्श के लिए”।
आयोग ने कहा, “शिकायतकर्ताओं का सामान मिलने पर इसे उन लोगों तक शीघ्रता से पहुंचाना एयरलाइन का कर्तव्य था जिसमें वह चूक गया। एयरलाइन की इस चूक की वजह से शिकायतकर्ताओं को मानसिक तनाव, पीड़ा और उपहास झेलना पड़ा। सेवा में इस तरह की भारी कोताही के लिए शिकायतकर्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उचित मुआवजा मिलना चाहिए”।
आयोग ने एयरलाइन को दोनों शिकायतकर्ताओं को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।