फिलहाल NEET व अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं में आधार अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट का फैसला
LiveLaw News Network
7 March 2018 6:18 PM IST
आधार की अनिवार्यता की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अहम आदेश जारी करते हुए कहा है कि CBSE इस साल मई में होने वाली NEET परीक्षा के लिए आवेदन देने में आधार को जरूरी नहीं बनाएगी। इसके साथ ही पीठ ने कहा है कि अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला दिया है कि इनके लिए मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक अकाउंट मांगे जा सकते हैं। पीठ ने CBSE को इस सूचना को अपनी वेबसाइट पर देने के निर्देश भी जारी किए हैं।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि UIDAI ने CBSC को आधार के लिए अधिकृत नहीं किया है। इसके बाद पीठ ने ये आदेश जारी किया।
दरअसल गुजरात के आबिद अली पटेल ने ये याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि MBBS और BDS के लिए NEET परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए CBSE ने आधार को अनिवार्य बनाया है। यहां तक कि आवेदन के लिए भी या तो आधार नंबर दे या फिर नामांकन संख्या और आवेदन की आखिरी तारीख 9 मार्च है। याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है तो आधार को टेस्ट के आवेदन के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।
इससे पहले याचिकाकर्ता को गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।