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सीबीआई अदालत ने बिहार के मुख्य सचिव को चारा घोटाले में अभियुक्त बनाने का आदेश दिया

LiveLaw News Network
7 March 2018 10:06 AM GMT
सीबीआई अदालत ने बिहार के मुख्य सचिव को चारा घोटाले में अभियुक्त बनाने का आदेश दिया
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सीबीआई अदालत ने बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह सहित सात लोगों को चारा घोटाले से सम्बद्ध दुमका ट्रेज़री से 3.31 करोड़ रुपए की गैर कानूनी निकासी के मामले में अभियुक्त बनाने का आदेश दिया है।

यह मामला दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 के बीच रुपए की गैर कानूनी निकासी से जुड़ा है।

सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह ने मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह (दुमका के तत्कालीन उपायुक्त), तत्कालीन वित्त सचिव विजय शंकर दूबे, पूर्व डीजीपी डीपी ओझा और सीबीआई के एक जांच अधिकारी को इस मामले में अभियुक्त बनाने का आदेश दिया है।

यह आदेश सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दायर की गई है। कोर्ट ने इन सभी सातों लोगों को 28 मार्च को न्यायालय में उपस्थित रहने को कहा है।

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि दुमका ट्रेजरी मामले में 31 लोगों के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में फैसला सुनाने की तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है।

आरजेडी नेता लालू प्रसाद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद और कई अन्य शीर्ष सरकारी अधिकारी इस मामले में अभियुक्त हैं।

इस मामले में बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार ने कहा कि जिन लोगों को आज अदालत में बुलाया गया था वे सीबीआई कोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास सीबीआई अदालत के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला है। पर अगर हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिलती है तो उनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलेगा।

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