समझें : फ्यूज़िटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल को लेकर क्या केंद्र के दावे वैध ?

LiveLaw News Network

3 March 2018 2:10 PM GMT

  • समझें : फ्यूज़िटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल को लेकर क्या केंद्र के दावे वैध ?

    1 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फ्यूज़िटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल को मंजूरी दे दी जो आर्थिक अपराधियों को  भारतीय अदालतों के न्यायक्षेत्र के बाहर रहने पर भारतीय कानूनों की प्रक्रिया से बचने पर रोक के  उपाय प्रदान करता है, जिससे भारत में कानून के शासन की पवित्रता को संरक्षित किया जा सकता है।

    हालांकि मसौदा विधेयक पिछले साल से प्रचलन में रहा है, कैबिनेट द्वारा उसका पुनरुद्धार नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे हाईप्रोफाइल वाले व्यावसायियों के भारत लौटाने से इनकार करने के बाद अपनी तात्कालिकता का प्रतीक है।

     लाइव लॉ ने उन सवालों के जवाब दिए हैं जो इस बिल के प्रभाव पर पाठकों के मन में होंगे।

     प्रश्न: क्या वर्तमान में पकडे जाने से पहले देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लेकर एक कानूनी वैक्यूम है?

    उत्तर : वर्तमान में कानून की कोई कमी नहीं है। हमारे पास वित्तीय आस्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (एसएआरएफईएसआई),ऋण की वसूली के लिए  बैंक और वित्तीय संस्थानों अधिनियम (आरडीडीबीएफआई), दिवाला और दिवालियापन संहिता और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) हैं।  एफईओबी की धारा 19 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून में असंगत होने पर उसके ऊपर होगा।

     इन कानूनों की तुलना करने के लिए यह देखने की आवश्यकता होगी कि क्या उनके बीच और एफईओबी के बीच कोई असंगतता है या नहीं। केंद्र और किसी विशेषज्ञ ने अब तक किसी भी तरह की असंगतता को इंगित नहीं किया है।

     प्रश्न: एक आलोचना है कि केन्द्र ने ध्यान हटाने के लिए नए कानून को मंजूरी दी है। क्या यह आलोचना मान्य है?

    उत्तर :  कुछ हद तक, हाँ। केन्द्र ने यह नहीं बताया कि एफओओबी कैसे विधायी खालीपन को भरना चाहता है। जिन मामलों में अपराध में कुल मूल्य 100 करोड़ रुपये या अधिक शामिल

     है, वे बिल के दायरे में आएंगे, इसका दावा किया  गया है। फिर एफईओबी के तहत अनुसूचित अपराधों की एक सूची है, जो एक अनुमान लगा सकता है और वो पहले के कानूनों द्वारा कवर किया गया था। तीसरा, भारत या विदेशों में, अपराध की आय की तुरंत जब्ती के लिए एक विशेष मंच तैयार करना होगा जो भारत में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत कानून का सामना करने के लिए भगोड़ों पर भारत लौटने का दबाव डाले।

     विजय माल्या या नीरव मोदी भारत लौटने से इनकार कर रहे हैं और ऐसे विशेष मंच की अनुपस्थिति का फायदा उठा रहे हैं।

     चूंकि एफईओबी ने पूर्वव्यापी आवेदन किया है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि माल्या और मोदी की इसके निवारक प्रभाव के कारण वापसी की उम्मीद है? अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नया कानून अपने उद्देश्य को हासिल करने में असफल रहा है? विशेष अदालतों के आदेश उच्च न्यायालयों में 30 दिनों के भीतर अपील करने योग्य हैं और अपीलीय अदालतों में मामलों को खींचा जा सकता है।

    प्रश्न: विधेयक का दायरा केवल उन मामलों तक ही सीमित है जहां ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य 100 करोड़ रुपए या अधिक है। क्या इस वर्गीकरण में कानूनी जांच होगी?

    उत्तर : किसी भी वर्गीकरण को करने के लिए तथ्यों का  तर्कसंगत गठजोड़ होना चाहिए। इसलिए आर्थिक अपराधियों में भेद करने के लिए और केवल 100 करोड़ की बाधा को पार करने वालों के लिए कठोर दंड कानून पूरी तरह समझने योग्य नहीं है। 100 करोड़ रुपये क्यों? यह आंकड़ा कैसे पहुंचा ?  यह कहने का औचित्य क्या है कि यदि मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक हो, तो ऐसे आर्थिक अपराधियों को कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना चाहिए और अन्यथा नहीं?

    केंद्र इस बात को सही ठहराता है कि ये सुनिश्चित करना है कि न्यायालय में ऐसे मामलों से अधिक बोझ न हो। लेकिन यह पूरी तरह से समझने योग्य नहीं है। अगर मान लिया जाए कि ये आंकडा केवल 9.9 9 करोड़ रुपए छूता है तो। तो क्या केंद्र इस बात से सहमत है कि मौजूदा कानून ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं? क्या एक गैर-विद्यमान हानि से निपटने के लिए नए कानून लाने की बजाए मौजूदा कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की जरुरत  नहीं है  ?

    प्रश्न: क्या केंद्र नए कानून के लिए कोई कारण नहीं पेश करता ?

    उत्तर :  यह करता है सबसे पहले यह कहता है कि आर्थिक अपराधी प्रारंभ में या आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वर्तमान में भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बचने में सक्षम हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि एफईओबी उनके द्वारा ऐसे हालात को कैसे रोका जा सकेगा।  एफईओबी में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, जो मौजूदा स्थिति में बचाव के रास्ते को रोकता है।

    प्रश्न: क्या एफईओबी को निवारक मूल्य नहीं मिलेगा?

     उत्तर : इसका निवारक मूल्य केवल अभ्यास से ही निर्धारित किया जा सकता है। केंद्र ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कानून में मौजूदा सिविल और आपराधिक प्रावधान समस्या की गंभीरता से निपटने के लिए पूरी तरह पर्याप्त नहीं हैं या एफईओबी एक प्रभावी, गतिशील और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य निवारक कैसे हो सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह के कृत्यों पर रोक लगे।

     प्रश्न: केंद्र ने भ्रष्टाचार के खिलाफ  भारत द्वारा अनुमोदित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन  2011 का हवाला देते हुए  एफईओबी का औचित्य बताया है ?

     उत्तर :  भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में गैर-सजा आधारित आस्ति जब्ती इस के तहत सक्षम है। एफईओबी ने इस सिद्धांत को अपनाने से अन्य दोषों से इसे मुक्त नहीं किया है। उदाहरण के लिए विधेयक की धारा 10 (2) (ए) का कहना है कि विशेष अदालत स्थापित होने के बाद आदेश दे सकती हैं कि अपराध की आय को केंद्र जब्त कर सकता है भले ही वो संपत्ति भगोड़े आर्थिक अपराधी के अधिकार में हो या नहीं।  धारा 10 (5) आर्थिक अपराधी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी को दर्शाता है कि ऐसी संपत्ति को इस तथ्य के ज्ञान के बिना अधिग्रहण किया गया कि संपत्ति अपराध की प्रक्रिया है। यह बहुत ही कठोर प्रतीत होता है।

    प्रश्न: यदि आर्थिक अपराधी की संपत्ति होल्डिंग कंपनियों के जरिए टैक्स हेवन में पंजीकृत है और दुनिया भर में फैली हुई है तो क्या एफईओबी इससे निपट सकता है?

    उत्तर :  एफईओबी में इस पर चुप्पी है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ऐसी परिस्थितियों में कॉर्पोरेट   पर्दे को उठाने में मदद नहीं कर सकता।

    प्रश्न: एफईओबी की धारा 11 में किसी भी सिविल कार्यवाही में किसी भी दावे को आगे बढ़ाने या बचाव करने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी को अदालत रोक सकती है।  क्या यह प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता ?

    उत्तर :   ऐसा प्रतीत होता है। यदि चुनौती दी जाती है तो ये असंवैधानिक घोषित होने के लिए असुरक्षित हो सकता है।

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