अय्यारी फिल्म में आदर्श से संबंधित दृश्यों को लेकर दाखिल अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
LiveLaw News Network
16 Feb 2018 6:07 PM IST
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने हिंदी फिल्म अय्यारी के खिलाफ दाखिल आदर्श कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में फिल्म के आदर्श घोटाले संबंधी दृश्यों पर आपत्ति जताई गई थी और कहा गया था कि ये दृश्य हटाएं जाएं। तब तक रिलीज पर रोक लगाई जाए।
बेंच ने कहा कि एक बार सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ( CBFC) ने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया तो अब इस मामले में दखल नहीं दिया जाएगा।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगडे ने कहा कि इस फिल्म में आदर्श को लेकर दृश्य हैं जिनमें सेना के वरिष्ठ अफसरों की गलत छवि पेश की गई है। इसके अलावा इस मामले का ट्रायल चल रहा है और इसका असर ट्रायल पर पड सकता है। इसलिए इन दृश्यों को फिल्म से निकालने के आदेश दिए जाने चाहिएं।
लेकिन बेंच ने कहा कि CBFC ने सर्टिफिकेट दिया है और इससे पहले सेना की सहायता भी ली और उसके सुझाव भी लिए। किसी खास हालात के संदर्भ पर बनी फिल्म से ट्रायल प्रभावित नहीं होगा। ट्रायल में केस के तथ्यों की मेरिट और सबूतों के आधार पर फैसला किया जाता है, लेखक की कल्पना पर नहीं।
बेंच ने कहा कि कोर्ट पहले ही पद्मावत और द इनसिग्निफिकेंट मैन फिल्म की सुनवाई में कहा चुका है कि कलाकार की आजादी का विस्तार दूर तक है और ऐसे में कोर्ट दखल नहीं देगा। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।