जस्टिस चितंबरेश ने रजनीकांत की सुपर-हिट मूवी 'मन्नान' के गीत का हवाला देकर बच्चे की कस्टडी मां को सौंपी

LiveLaw News Network

15 Feb 2018 12:46 PM IST

  • जस्टिस चितंबरेश ने रजनीकांत की सुपर-हिट मूवी मन्नान के गीत का हवाला देकर बच्चे की कस्टडी मां को सौंपी

      7 फरवरी को पारित एक फैसले में  केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चितंबरेश ने रजनीकांत की सुपर-हिट फिल्म मन्नान के एक गीत के बोल का हवाला देते हुए फैसला सुनाते हुए अपने बच्चे की कस्टडी केलिए  एक मां की हैबियस कॉरपस याचिका की अनुमति दे दी।

    न्यायाधीश ने लिखा: "अम्मा अंतराक्षीता यूआईआईआरईईईईई अम्माई वानंगथा उयिर इलाईईए " (कोई भी जीवन नहीं है जो अपनी मां के लिए पुकार नहीं करता कोई ऐसा जीवन प्रपत्र नहीं है जो अपनी मां का सम्मान नहीं करता)। के.जे. येसूदास द्वारा गाया तमिल फिल्म मन्नान के लिए गीत। “

    न्यायमूर्ति सतीश निनान और न्यायमूर्ति चितंबरेश की एक पीठ की ओर से मां के पक्ष में फैसला सुनाया गया जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पूर्व-पति के माता-पिता ने उनके साढ़े पांच साल के बेटे अपहरण कर लिया। उन्होंने मुस्लिम कानून की धारा 352 का जिक्र करते हुए कहा, "इस तरह की हिरासत की, जिसमें बच्चे ने सात साल की आयु पूरी नहीं की है, पिता द्वारा तलाकशुदा मां के पास पर्सनल लॉ के तहत अनुमति है।हालांकि  कस्टडी के हर मामले की परिस्थितियों में सरंक्षण का मुद्दा स्वतंत्र और अलग होना चाहिए।”

      हालांकि न्यायमूर्ति चितंबरेश ने कहा कि बच्चे के कल्याण के लिए सबसे अच्छा क्या है,  इस सवाल पर फैमिली कोर्ट द्वारा फैसला बेहतर हो सकता है, न कि उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में। फिर पीठ ने  बच्चे की कस्टडी मां को देने का निर्देश दिया और फैमिली कोर्ट के  जाने के लिए विकल्प खुला रखा।

    अंत में न्यायाधीश ने कहा, " बच्चा पूरी तरह से अपनी मां के साथ रहे और वह पास में एक स्कूल में पढ़ रहा है क्योंकि उनके माता-पिता अलग-अलग हो चुके हैं।

     " मां वह है  जो अन्य सभी की जगह ले सकती है, लेकिन जिसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता” - कार्डिनल मर्मिलोड ने कहा।”

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