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गोवा के विधायक की अयोग्यता को लेकर कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, स्पीकर को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network
9 Feb 2018 2:26 PM GMT
गोवा के विधायक की अयोग्यता को लेकर कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, स्पीकर को नोटिस जारी किया
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सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग, गोवा विधानसभा स्पीकर और गोवा सरकार में मंत्री विश्वजीत राणे को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।

ये मामला गोवा विधानसभा में पिछले साल विश्वास मत के दौरान गैर-हाजिर रहने वाले तत्कालीन कांग्रेसी विधायक विश्वजीत राणे से जुडा है और कांग्रेस ने उन्हें अयोग्य करार देने की याचिका दाखिल की है। इससे पहले पणजी में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राणे को अयोग्य घोषित किया जाए। जिस तरह विश्वास मत से पहले सदन से इस्तीफा दिया और स्पीकर ने उसे मंजूर किया वो असंवैधानिक है। स्पीकर को उसी वक्त ये इस्तीफा मंजूर नहीं करना चाहिए था।

वहीं राणे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और दोबारा चुनाव लडकर विधानसभा सदस्य बन चुके हैं इसलिए पुराने चुनाव के लिए उन्हें  अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता।

गौरतलब है कि  16 मार्च  2017 को गोवा विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर कहा था कि वे पर्रिकर की ओर से पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करें लेकिन इस दौरान राणे  गैर-मौजूद रहे और मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने 40 सदस्यीय विधानसभा में 22 विधायकों के समर्थन से अपना बहुमत साबित कर दिया। इसके बाद राणे बीजेपी में शामिल हो गए थे और चुनाव जीत गए थे। वालपोई सीट से कांग्रेसी विधायक राणे ने 16 मार्च को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जिसे स्पीकर ने मंजूर कर लिया था।

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