गूगल पर अपने सर्च इंजन से अपने ही उत्पादों को बढ़ावा देकर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया 135.86 करोड़ का जुर्माना [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

9 Feb 2018 10:47 AM GMT

  • गूगल पर अपने सर्च इंजन से अपने ही उत्पादों को बढ़ावा देकर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया 135.86 करोड़ का जुर्माना [आर्डर पढ़े]

    भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दुनिया की नामचीन कंपनी और सर्च इंजन गूगल पर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए135.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि वर्ष 2013 से 2015 के बीच भारत में उसके कारोबार से हुई कुल आय का 5% होगी। आयोग के खिलाफ यह शिकायत 2012 में दर्ज की गई थी। नियामक ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना स्पर्धा के खिलाफ उसकी गतिविधि के कारण लगाया गया है। कंपनी को यह रकम 60 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है।

    मैट्रिमोनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी ने शिकायत की थी कि गूगल सर्च और विज्ञापन का अपना कारोबार अनुचित तरीके से कर रहा है जिससे विज्ञापनदाताओं और उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से बाजार में कारोबार करना कुछ लोगों के लिए आसान जबकि कुछ अन्य लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और इससे भेदभाव को बढ़ावा मिला है।

    आयोग ने कहा कि गूगल ने शिकायत पर जो जवाब दिया है उस पर गंभीरता से विचार के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया।

    यह आरोप भी लगाया गया कि गूगल अपने सर्च इंजन का प्रयोग इस तरह से करता है कि इससे उसके अपने ही उत्पादों का प्रोमोशन होता है। उदाहरण के लिए जब कोई यूजर गूगल पर किसी गाने को सर्च करता है तो उसको गूगल विडियो या यू ट्यूब जो कि गूगल का ही है, का लिंक लोगों को उपलब्ध कराया जाता है।

    सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि गूगल का भारत के बाजार में ऑनलाइन जनरल वेब सर्च और वेब सर्च एडवरटाइजिंग सर्विसेज में दबदबा है और उसने इसका नाजायज फ़ायदा उठाया है।

    इसके फलस्वरूप सीसीआई ने उस पर 135.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।


     
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