बार काउंसिल के चुनावों में एडवोकेटों की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

LiveLaw News Network

31 Jan 2018 4:34 PM GMT

  • बार काउंसिल के चुनावों में एडवोकेटों की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
    बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल के चुनावों में एडवोकेटों की भागीदारी को लेकर एक याचिका की सुनवाई की। न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने इस याचिका पर विभिन्न पक्षों की दलील सुनी।

    बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (बीसीआई) की पैरवी वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता ने की. दत्ता ने कहा, “हम 21 जनवरी को बीसीआई की बैठक का विवरण कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड के रूप में रख रहे हैं जिसमें सभी राज्यों में बार काउंसिलों के चुनावों को लेकर उठाए जाने वाले क़दमों पर हुई चर्चा का जिक्र है।”

    दत्ता ने आगे कहा, “उच्च न्यायालयों के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में बीसीआई ने तीन समितियां गठित की हैं। हर समिति को कुछ राज्यों में मौजूद किसी भी तरह की विसंगतियों को दूर करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहली समिति की अध्यक्षता झारखंड मुख्य न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं, जबकि दूसरी समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी, और तीसरे की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एसके मुख़र्जी कर रहे हैं।”

    विभिन्न राज्यों के बार काउंसिल के वकीलों ने अपने-अपने राज्य के बार काउंसिल के चुनावों की तैयारी के बारे में पीठ को बताया।

    वरिष्ठ एडवोकेट महाबीर सिंह ने कहा कि यद्यपि बीसीआई की समितियों का गठन कर दिया गया है लेकिन उनकी नेकनीयती के बारे में संदेह है।

    इस पर पीठ ने कहा, “लोग तो वही कहेंगे जो उनको कहना होगा। बीसीआई द्वारा गठित समिति पर्याप्त हैं।”

    उम्मीदवारों के नामों के अनुमोदन के बारे में दो विशेष अनुमति याचिका पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी।
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