दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का यौन शोषण: SC ने एम्स के डॉक्टरों से बच्ची की जांच के आदेश दिए
LiveLaw News Network
31 Jan 2018 3:58 PM IST
दिल्ली में 8 महीने की बच्ची के यौन शोषण के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर ना सिर्फ जल्द सुनवाई की बल्कि अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल को भी बुलाया। इस दौरान मामले की गंभीरता देखते हुए ASG पी एस नरसिम्हन, तुषार मेहता और पिंकी आनंद भी कोर्ट में पहुंचे।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने केंद्र सरकार को AIIMS के दो उपयुक्त डॉक्टरों को कलावती शरण अस्पताल जाकर बच्ची का मुआयना करने के निर्देश दिए हैं।
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों के साथ स्पेशल एंबुलेंस भी जाएगी और डॉक्टरों को लगे तो बच्ची को एम्स में तुरंत भर्ती किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी का सदस्य भी मौजूद रहेगा। कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उम्मीद है कि बच्ची के मां पिता सहयोग करेंगे।
दरअसल बुधवार सुबह ही वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।चीफ जस्टिस के सामने केस को मेंशन किया गया और मामले को दो बजे के लिए लिस्ट किया गया।
इस जनहित याचिका में कहा गया है कि बच्ची के पिता मां गरीब हैं तो तुरंत अच्छी मेडिकल सुविधा दिलाई जाए। नियमों के मुताबिक तुरंत दस लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में दस साल तक की बच्चियों से रेप के मामले में कडी सजा देने के लिए प्रावधान बनाने पर विचार करने को कहा था लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। अब कोर्ट को ऐसे मामलों में 12 साल की बच्ची के साथ रेप मामलों में छह महीने में ट्रायल पूरा करने और मौत की सजा का प्रावधान के निर्देश देने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि दिल्ली की शकूरबस्ती इलाके से आठ महीने की बच्ची के यौन शोषण का मामला हुआ है।
इस मामले में पुलिस ने बच्ची के चचेरे भाई (28 साल) को देर रात गिरफ्तार किया है। बच्ची का परिवार शकूरपुर बस्ती में रहता है। उसके पिता मजदूरी करते हैं और मां घरों में साफ-सफाई का काम करती है। बच्ची इस वक्त अस्पताल में भर्ती है।