दिल्ली हाईकोर्ट ने लापता लड़की की मां के पत्र पर संज्ञान लिया, पुलिस को लगाई फटकार [आर्डर पढ़े]
LiveLaw News Network
29 Jan 2018 8:43 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक लापता लड़की के मामले में FIR दर्ज ना करने पर पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है।
दरअसल एक महिला ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर बताया था कि उसकी बेटी जून 2016 में लापता हुई थी लेकिन पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कर्मियों की निष्क्रियता और असमर्थता के बारे में शिकायत मिलने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए टिप्पणी करते हुए कहा, "उपरोक्त कथन मामले में एक निराशाजनक स्थिति का खुलासा करता है क्योंकि यहां एक लापता व्यक्ति के बारे में शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके खिलाफ इस अदालत की रजिस्ट्री द्वारा याद दिलाने की
आवश्यकता हुई थी और फिर भी FIR दर्ज होने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई।”
इसके बाद बेंच ने पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर कहा कि उन्हें इस मामले में प्रतिवादी समझा जाएगा। इसके अलावा वकील सिद्धार्थ अग्रवाल को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया है।