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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सैनिक फ़ार्म के जंगल से होकर गुजरने वाली सड़क को तोड़ने का आदेश [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network
28 Jan 2018 12:05 PM GMT
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सैनिक फ़ार्म के जंगल से होकर गुजरने वाली सड़क को तोड़ने का आदेश [निर्णय पढ़ें]
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दिल्ली हाई कोर्ट ने उस सड़क को तोड़ने का आदेश दिया है जो सैनिक फ़ार्म को इंदिरा एन्क्लेव से जोड़ती है क्योंकि यह जंगल से होकर गुजरती है। कार्यवाहक न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने इस जंगल को घेरने का आदेश दिया है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत सरकार W.P.(C) No. 4677/1985 मामले में अपने आदेश में कहा था।

कोर्ट ने कहा, “निजी पार्टियाँ जंगल में बाड़ लगाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। निजी पार्टियों और प्रतिवादी को सुप्रीम कोर्ट, हरित अधिकरण, इस अदालत के आदेशों को मानना होगा और उन्हें बाड़ लगाने में रुकावटें पैदा करे से बाज आना होगा ताकि जंगल को संरक्षित किया जा सके। किसी व्यक्ति को इस वन की फेंसिंग को रोकने का अधिकार नहीं है...गैर-कानूनी अतिक्रमण और वन क्षेत्र में निर्माण कार्य और इस जमीन का गैर-वन कार्यों के लिए प्रयोग में लाना गैर-कानूनी और विशेष न्यायिक आदेश का उल्लंघन है..और यह जरूरी है कि इसके चारों और बाड़ लगाने का काम जितना जल्दी हो सके पूरा होना चाहिए।”

कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर सड़क बनाई गई है वह वन भूमि है और गैर-वन कार्यों के लिए इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता मामले में और पवित सिंह बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मामले में एनजीटी के आदेशों, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों और वन (संरक्षण), अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।

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