सिर्फ दिल्ली -एनसीआर की वायु गुणवत्ता के बारे में क्यों चिंतित हैं? और भी प्रदूषित शहर हैं: SC [आर्डर पढ़े]
LiveLaw News Network
28 Jan 2018 5:31 PM IST
आप केवल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के सीमित प्रयास क्यों कर रहे हैं? देश में रायपुर और पटना जैसे अधिक प्रदूषित शहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय से पूछा है।
जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने पूरे देश के लिए योजना के बारे में पूछते हुए कहा, "इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी आधार पर देखें। दिल्ली को विशेष उपचार क्यों देना चाहिए? देश के बाकी हिस्सों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? यह केवल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश से संबंधित समस्या है।”
पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने बेंच से कहा, "हम देश भर में कदम उठा रहे हैं।”
पराली जलाने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि इससे निपटने के लिए एक एकजुट कार्रवाई की जरूरत है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट 1985 में पर्यावरणविद् एम सी मेहता द्वारा दायर एक जनहित याचिका सुन रहा है जिन्होंने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया था।
हाई लेवल टास्क फोर्स
सरकार ने इस बीच अदालत को बताया कि दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए कैबिनेट सचिवालय ने हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान मंत्रालय ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्य योजना का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य दिल्ली और एनसीआर में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित हवा की गुणवत्ता को पूरा करना है। एएसजी ने बेंच से कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश और कार्रवाई योजना में निर्धारित कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उचित दिशा जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है । बेंच 5 फरवरी को फिर से इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी।