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जमानत के लिए आधार: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ बार काउंसिल की अपील पर कार्रवाई करने को कहा [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
27 Jan 2018 5:45 AM GMT
जमानत के लिए आधार: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ बार काउंसिल की अपील पर कार्रवाई करने को कहा [आर्डर पढ़े]
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सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को जमानत के लिए आरोपी और जनानतदार से आधार कार्ड लेने को जरूरी बताने वाले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश  को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एडवोकेट पीयूष भाटिया की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ बार काउंसिल के वकील ने पीठ को बताया कि उसने आदेश में संशोधन के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कहा कि वह बार काउंसिल की अपील पर दस दिन के अंदर निर्णय करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमें छत्तीसगढ़ बार काउंसिल के वकील ने बताया है कि हाई कोर्ट के उक्त आदेश के पैरा 10 में संशोधन के लिए हाई कोर्ट से उसने अपील की है। इसे देखते हुए हम हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि क़ानून के अनुरूप वे इस याचिका पर 10 दिन के अंदर अपना निर्णय दें।”

यह गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 5 जनवरी को एक आदेश जारी कर जमानत के लिए आरोपी और जमानतदार की पहचान के लिए आधार कार्ड को जरूरी बना दिया था ताकि गलत पहचानपत्र के आधार पर कोई जमानत न ले सके।

हाई कोर्ट ने यह आदेश एक ऐसे समय दिया था जब आधार अधिनियम की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

इस आदेश को एडवोकेट भाटिया ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई हो रही है और यह आदेश बंदियों के अधिकारों को प्रभावित करेगा।


 
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